Traffic Violation Premium: ट्रैफिक नियम तोड़ा तो भरना होगा अधिक इंश्योरेंस प्रीमियम

नियामक आईआरडीएआई द्वारा स्थापित एक कार्यकारी समूह ने ओन डैमेज, थर्ड पार्टी और अन्य प्रकार के मोटर बीमा प्रीमियम के अलावा 'ट्रैफ़िक उल्लंघन प्रीमियम' की शुरुआत का सुझाव दिया है। समूह ने ट्रैफिक वॉयलेशन प्रीमियम को पांचवें सेक्शन के तौर पर शामिल करने की सिफारिश की है।

Traffic Violation Premium: आईआरडीएआई ने यातायात उल्लंघन इंश्योरेंस लागू करने का दिया सुझाव, जानें

आपको बता दें कि वाहन के डैमेज इंश्योरेंस, बेसिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एडिश्नल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना प्रीमियम, ये चार सेक्शन पहले से ही लागू हैं। इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) ने इसके लिए एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी किया है।

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आईआरडीएआई ने इस बारे में कहा कि "यह खंड मोटर इंश्योरेंस के ओन डैमेज और थर्ड पार्टी सेक्शन्स के लागू होता है और मोटर इंश्योरेंस कवर के किसी भी हिस्से से जुड़ा हो सकता है। मुख्य रूप से ओन डैमेज या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदा जा सकता है।"

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आपको बता दें कि आईआरडीएआई ने 1 फरवरी, 2021 तक की सिफारिशों पर सभी हितधारकों के इनपुट मांगे हैं। रिपोर्ट में ट्रैफ़िक उल्लंघन के बिंदुओं की आवृत्ति और विभिन्न ट्रैफ़िक अपराधों की गंभीरता की गणना करने की प्रणाली की सिफारिश की गई है।

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बता दें कि ट्रैफ़िक उल्लंघन प्रीमियम की मात्रा ड्राइविंग आदतों पर निर्भर करेगी, जो संख्या और प्रकार के चालानों द्वारा निर्धारित की जाएगी। कार्य समूह की रिपोर्ट पर 'लिंकेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विथ ट्रैफिक वायलेशन' का सुझाव दिया गया है।

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इस पर काम करने वाले समूह द्वारा अपराधों की एक टेबल प्रदान की गई है। इस टेबल के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है, तो उस पर 100 अंकों का जुर्माना लगेगा, जबकि गलत पार्किंग के लिए 10 अंकों का जुर्माना होगा।

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रिपोर्ट में कहा गया है कि "प्रत्येक मोटर इंश्योरेंस खरीदार, जब किसी भी प्रकार के मोटर इंश्योरेंस, ओन डैमेज या थर्ड पार्टी या पैकेज के लिए किसी भी बीमाकर्ता से संपर्क करता है, तो उसके ट्रैफ़िक उल्लंघन प्वाइंट्स और ट्रैफ़िक उल्लंघन प्रीमियम के लिए मूल्यांकन किया जाएगा।

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जिसके बाद इसी मूल्यांकन के आधार पर उसे भुगतान करना होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यातायात उल्लंघन प्रीमियम मालिक के बजाय वाहन के फॉर्च्यून का पालन करेगा। इसका मतलब है कि जब एक नया वाहन खरीदा जाएगा, तो वह एक क्लीयर ट्रैफिक उल्लंघन इतिहास के साथ आएगा।

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बिक्री के बाद वाहन के इंश्योरेंस के ट्रांसफर के मामले में, यातायात उल्लंघन प्रीमियम व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर की तारीख से दोबारा शून्य से शुरू होगा और ओनरशिप ट्रांसफर के बाद व्हीकल के कारण होने वाले ट्रैफ़िक उल्लंघन पर निर्भर करेगा।

Article Published On: Friday, January 22, 2021, 18:06 [IST]
English summary
IRDAI Group Suggests To Apply Traffic Violation Premium Details, Read in Hindi.
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