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International Driving Permit Renewal: अब विदेश से भी रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जानें
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने अब भारतीयों को विदेशों में रहते हुए भी अपने एक्सपायर हो चुके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) को रिन्यू कराने की अनुमति दे दी है, जिससे विदेश में रहने वाले भारतीयों को काफी सुविधा हो गई है।
मंत्रालय ने 7 जनवरी को जारी एक अधिसूचना में जानकारी दी है कि यह भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करने की सुविधा प्रदान करेगा, जिनका आईडीपी विदेश में रहते हुए ही एक्सपायर हो गया है।
आरको बता दें कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले इसके रिन्यूअल के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था। अगर कोई भारतीय विदेशों में रह रहा था, तो आईडीपी एक्सपायर होने के बाद उसे बाहर रहते हुए ही रिन्यू नहीं कराया जा सकता था।
इस अधिनियम में संशोधन के साथ ही भारतीय नागरिक अब विदेशों में भारतीय दूतावासों/मिशनों के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत में यह आवेदन ‘वाहन' पोर्टल पर किया जाता है।
एक बार विदेशों से आवेदन किए जाने के बाद और उन्हें मंजूरी मिलने के बाद संबंधित आरटीओ द्वारा विदेश में नागरिकों के पते पर आईडीपी को भेज दिया जाएगा। हालांकि विदेशों से आईडीपी का आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है।
भारत में आईडीपी के लिए अनुरोध करने के मौजूदा समय के मेडिकल सर्टिफिकेट और वैध वीजा की आवश्यकता होती है। हालांकि विचार यह है कि जिस नागरिक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे दूसरे मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा ऐसे देश भी हैं जहां वीजा आगमन पर या वीजा अंतिम समय पर जारी किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में यात्रा से पहले भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीज़ा उपलब्ध नहीं होता है।
ऐसे में वीजा की आवश्यकता के बिना आगे जाकर आईडीपी आवेदन किया जा सकता है। हाल ही में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी जिसमें सभी कारों में फ्रंट पैसेंजर साइड एयरबैग का होना अनिवार्य किया गया है।
इस नियम को लागू करने के लिए एमओआरटीएच की प्रस्तावित समयसीमा नए मॉडल के लिए अप्रैल 2021 और मौजूदा मॉडलों के लिए जून 2021 से है। निकाय ने दो पहिया वाहनों में हेलमेट के आईएसआई मार्क होने की भी अधिसूचना जारी की है।