Just In
- 41 min ago Jeep Wrangler Facelift Review Video : जानें पहले से कितनी बदल गई नई ऑफ-रोडर SUV? डिजाइन में हुए ये अपडेट
- 2 hrs ago Jeep Wrangler Facelift Review : चलाने में कैसी है ऑफ-रोडर SUV? नए डिजाइन और परफॉर्मेंस के साथ हुए ये बदलाव
- 3 hrs ago लाउड Music चलाकर कार चलाना पड़ सकता है भारी! हो जाएं सावधान, वरना बाद में हो सकता बड़ा नुकसान
- 19 hrs ago मिडिल क्लास की पसंदीदा है Hero की ये बाइक, कीमत सिर्फ 75 हजार रुपये, माइलेज भी है शानदार..
Don't Miss!
- News इस बार गर्मियों में छुट्टियां और पैसे पूरे वसूल,उत्तराखंड के इन हिल स्टेशन में जाकर भूल जाएंगे सबकुछ
- Lifestyle Boyfriend को दिनभर में करती थी 100 बार फोन, पता चला Love brain बीमारी से जूझ रही हैं गर्लफ्रेंड
- Technology Whatsapp में हुई PassKey फीचर की एंट्री, बिना पासवर्ड कर सकेंगे लॉग-इन
- Movies Tamannaah Bhatia पर पुलिस ने कसा शिकंजा, इस मामले में भेजा एक्ट्रेस को भेजा समन
- Finance Gold Rate Today: आज फिर मुंह के बल गिरा सोना,10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत में 350 रुपये की दर्ज हुई गिरावट
- Education JEE Advanced 2024 के लिए 2.50 लाख छात्र हुए क्वालिफाई, देखें श्रेणी-वार उम्मीदवारों की सूची
- Travel DGCA ने पेरेंट्स के साथ सफर कर रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बदला नियम, जाने यहां
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
International Driving Permit Renewal: अब विदेश से भी रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जानें
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने अब भारतीयों को विदेशों में रहते हुए भी अपने एक्सपायर हो चुके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) को रिन्यू कराने की अनुमति दे दी है, जिससे विदेश में रहने वाले भारतीयों को काफी सुविधा हो गई है।
मंत्रालय ने 7 जनवरी को जारी एक अधिसूचना में जानकारी दी है कि यह भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) जारी करने की सुविधा प्रदान करेगा, जिनका आईडीपी विदेश में रहते हुए ही एक्सपायर हो गया है।
आरको बता दें कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले इसके रिन्यूअल के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था। अगर कोई भारतीय विदेशों में रह रहा था, तो आईडीपी एक्सपायर होने के बाद उसे बाहर रहते हुए ही रिन्यू नहीं कराया जा सकता था।
इस अधिनियम में संशोधन के साथ ही भारतीय नागरिक अब विदेशों में भारतीय दूतावासों/मिशनों के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत में यह आवेदन ‘वाहन' पोर्टल पर किया जाता है।
एक बार विदेशों से आवेदन किए जाने के बाद और उन्हें मंजूरी मिलने के बाद संबंधित आरटीओ द्वारा विदेश में नागरिकों के पते पर आईडीपी को भेज दिया जाएगा। हालांकि विदेशों से आईडीपी का आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है।
भारत में आईडीपी के लिए अनुरोध करने के मौजूदा समय के मेडिकल सर्टिफिकेट और वैध वीजा की आवश्यकता होती है। हालांकि विचार यह है कि जिस नागरिक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे दूसरे मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा ऐसे देश भी हैं जहां वीजा आगमन पर या वीजा अंतिम समय पर जारी किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में यात्रा से पहले भारत में आईडीपी के लिए आवेदन करते समय वीज़ा उपलब्ध नहीं होता है।
ऐसे में वीजा की आवश्यकता के बिना आगे जाकर आईडीपी आवेदन किया जा सकता है। हाल ही में मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी जिसमें सभी कारों में फ्रंट पैसेंजर साइड एयरबैग का होना अनिवार्य किया गया है।
इस नियम को लागू करने के लिए एमओआरटीएच की प्रस्तावित समयसीमा नए मॉडल के लिए अप्रैल 2021 और मौजूदा मॉडलों के लिए जून 2021 से है। निकाय ने दो पहिया वाहनों में हेलमेट के आईएसआई मार्क होने की भी अधिसूचना जारी की है।