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Green Tax On Old Vehicles: पुराने वाहनों पर अब लगेगा ग्रीन टैक्स, स्क्रैपेज पॉलिसी को मिली मंजूरी
आज 25 जनवरी को सड़क मंत्रालय ने पुराने वाहनों के लिए ग्रीन टैक्स को मंजूर कर दिया है, इस नए नियम के तहत ट्रांसपोर्ट वाहनों पर आठ साल के बाद 10 - 25 प्रतिशत तक का रोड टैक्स फिटनेस रिन्यूवल के समय वसूला जाएगा और पर्सनल वाहनों के लिए 15 साल बाद वसूला जाएगा।
इसके साथ ही 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी को पास कर दिया गया है जो कि 1 अप्रैल, 2022 से प्रभाव में आने वाले हैं। इस ओर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार लगे हुए थे और जल्द ही यह प्राइवेट व ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए भी आ सकता है।
सड़क मंत्रालय ने इसके साथ ही बताया कि सबसे अधिक प्रदूषण वाले शहरों में रजिस्टर वाहनों पर 50 प्रतिशत से अधिक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही मंत्रालय ने बताया कि वाहन के टाइप व फ्यूल के आधार पर अलग टैक्स लगाया जाएगा।
जैसे कि हमनें बताया कि पर्सनल वाहनों पर ग्रीन टैक्स 15 साल बाद लाया जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों जैसे सिटी बस आदि पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। हालांकि इसमें से सरकार ने फार्मिंग से जुड़े वाहनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर व टिलर्स को छूट दी है।
इसके अलावा जो लोग वैकल्पिक फ्यूल वाले वाहन जैसे हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक या सीएनजी, एथेनाल, एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं, उन पर भी ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ऐसे वाहनों को भी छूट दी गयी है ताकि लोग इस ओर आकर्षित है।
देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार फेम 2 स्कीम को ला चुकी है, इसके तहत वाहनों की खरीदी पर छूट, चार्जर पर छूट व रजिस्ट्रेशन चार्ज पर छूट दी जा रही है, इसके साथ ही कई और लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं पुराने वाहनों की बात करें तो सरकार लगातार स्क्रैपेज पॉलिसी पर काम कर रही है, दिल्ली जैसे प्रदूषित शहरों में वाहनों की समय सीमा सामान्य से और कम रखी जा सकती है।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कई नए कंपनी उतर रही है। इसके अलावा दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में धमाल करने वाली टेस्ला भारत में भी प्रवेश करने जा रही है, कंपनी इस साल उतरने वाली है।