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Vehicle RC Renewal Fee Increased: अब ‘आरसी’ रिन्यू कराने के लिए देनी होगी 8 गुना ज्यादा फीस, जानें
देश में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। सबसे पहले भारत सरकार ने स्क्रैपिंग और ग्रीन टैक्स पॉलिसी को लागू किया है। अब सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर एक नया कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है।
जानकारी के अनुसार इस मसौदा अधिसूचना में रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल की फीस में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। ड्राफ्ट में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए भी शुल्क को बढ़ाया गया है। केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2021 जो सड़क मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगा।
इसके चलते ये नए शुल्क 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। मौजूदा समय में हितधारकों को नए मसौदे पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है। बता दें कि इन हितधारकों को अपनी प्रतिक्रिया पेश करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
सरकार द्वारा यह सारे नियम पुराने वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए लागू किए जा रहे हैं, क्योंकि ये पुराने वाहन आधुनिक वाहनों के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। 15 साल के दोपहिया वाहन के लिए नई प्रस्तावित रिन्यूअल फीस 1,000 रुपये निर्धारित की गई है।
बता दें कि मौजूदा समय में यह फीस केवल 300 रुपये है। इसके अलावा अगर यह 3-व्हीलर या क्वाड्रिसाइकिल है तो आपको इसके रिन्यूअल के लिए 2,500 रुपये की फीस देनी होगी। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो इसके लिए 5,000 रुपये फीस निर्धारित की गई है।
वहीं इम्पोर्ट किए गए वाहनों के लिए रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन फीस 40,000 रुपये निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि वाहन मालिक को 15 साल के बाद हर 5 साल के लिए अपने पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना होगा।
कमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस रिन्यूअल की दरों में भी बढ़ोत्तरी की गई है। वहीं मोटरसाइकिल के फिटनेस रिन्यूअल के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा और तीन-पहिया वाहनों या चार-पहिया वाहनों के लिए 3,500 रुपये का भुगतान करना होगा।
कैब या टैक्सी के लिए फिटनेस रिन्यूअल फीस 7,000 रुपये निर्धारित की गई है। मिडियम गुड्स/पैसेंजर कैटेगरी के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि एक हैवी गुड्स/पैसेंजर वाहन का फिटनेस रिन्यूअल कराने के लिए 12,500 रुपये का भुगतान करना होगा।
आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बढ़ी हुई फीस मौजूदा फीस से लगभग 21 गुना ज्यादा है, जो किसी वाहन मालिक को फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए देनी होगी। कमर्शियल वाहनों के आठ साल पूरे होने के बाद हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराना अनिवार्य होगा।