Goa Defers New Motor Vehicle Act: गोवा में लागू नहीं होगा नया मोटर वाहन एक्ट, जानें क्या है वजह

कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए गोवा सरकार ने मोटर वाहन एक्ट को लागू करने के फैसले को स्थगित कर दिया है। नए एक्ट में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि केंद्र सरकार का ये एक्ट वाहन चालकों के लिए काफी सख्त है, और ऐसे में राज्य सरकार ने इस फैसले को कुछ समय तक स्थगित करने का फैसला लिया है क्योंकि कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

Goa Defers New Motor Vehicle Act: गोवा में लागू नहीं होगा नया मोटर वाहन एक्ट, जानें क्या है वजह

बता दें कि इसी महीने के पहले सप्ताह में गोवा के परिवहन मंत्री मौविन गोढिनो ने 1 मई से नए मोटर वाहन एक्ट को राज्य में लागू करने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि अप्रैल महीने में लोगों नए नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए पुलिस प्रशासन जागरूकता अभियान चलाएगी।

Goa Defers New Motor Vehicle Act: गोवा में लागू नहीं होगा नया मोटर वाहन एक्ट, जानें क्या है वजह

हालांकि, अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए ट्रैफिक नियम को लागू करने की घोषणा बाद में की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को नियम नहीं लागू करने के बारे में सूचित करेंगे।

Goa Defers New Motor Vehicle Act: गोवा में लागू नहीं होगा नया मोटर वाहन एक्ट, जानें क्या है वजह

आपको बता दें कि राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सदानंद तनावड़े के गुरुवार की सुबह राज्य सरकार से अपील की थी कि वह नए नियम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और इस स्थिति पर गौर किया जाना चाहिए। इसके बाद नए एक्ट को स्थगित करने का फैसला लिया गया।

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तनावड़े ने कहा था कि लोग कोरोना महामारी की मार की वजह से पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, ऐसे में नए मोटर व्हीकल एक्ट में वसूले जाने वाले भारी-भरकम जुर्माने के चलते उन्हें और भी ज्यादा समस्या होगी।

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उन्होंने आगे कहा कि भारी-भरकम जुर्माना वसूलने से लोगों में रोड सेफ्टी के प्रति जागरूकता पैदा नहीं होगी ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह जनता के बीच जाकर उन्हें ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाएं और उनका पालन करने को कहें।

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नए मोटर वाहन एक्ट (2019) में जुर्माने की दरों को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। नए नियम के तहत 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया। अब अधिक बार नियम का उलंघन करते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द भी हो सकता है।

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सीटबेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने पर अब 1,000 जुर्माना लिया जा रहा है। वहीं, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों से 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं अब ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए 10,000, तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

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कुछ राज्यों ने नए मोटर वाहन एक्ट को ज्यों का त्यों लागू कर दिया है जबकि कुछ राज्यों ने जुर्माने की दरों में कटौती करके लागू किया है। मोटर वाहन एक्ट में संशोधन यातायात नियमों को और अधिक मजबूत करने के लिए किया गया है। दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या भारत में सबसे अधिक है, जो कि देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके लिए जरूरी है कि यातायात नियमों का ठीक तरह से पालन हो।

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English summary
Goa defers implementation of new motor vehicle act. Read in Hindi.
Story first published: Friday, April 9, 2021, 18:21 [IST]
 
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