Exemption In Motor Vehicle Tax: हरियाणा में ऑटो, टैक्सी को मिली मोटर व्हीकल टैक्स में छूट

हरियाणा सरकार ने हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में चलने वाले ऑटो, टैक्सी के मोटर व्हीकल टैक्स को माफ कर दिया है, ताकि उस इलाके में लोगों को ट्रांसपोर्ट के माध्यम ढूँढने में कोई परेशानी ना हो। यह निर्णय बुधबार को एक कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिया गया है।

Exemption In Motor Vehicle Tax: हरियाणा में दिल्ली-एनसीआर में चलने वाले ऑटो, टैक्सी को मिली मोटर व्हीकल टैक्स में छूट

इस कदम के पीछे सरकार की मंशा है कि बेहतर ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध कराई जा सके। यह छूट कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के तहत दी गयी है जो कि एनसीआर राज्यों द्वारा प्रदान की जाती है, यह रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट के तहत आता है।

Exemption In Motor Vehicle Tax: हरियाणा में दिल्ली-एनसीआर में चलने वाले ऑटो, टैक्सी को मिली मोटर व्हीकल टैक्स में छूट

वर्तमान में जिन ऑटो व टैक्सी, जो कि हरियाणा में रजिस्टर है, जिनके पास आरसीटीए के तहत परमिट है उन्हें एनसीआर राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली इलाके में जाने व चलाने पर टैक्स नहीं देना होता है।

Exemption In Motor Vehicle Tax: हरियाणा में दिल्ली-एनसीआर में चलने वाले ऑटो, टैक्सी को मिली मोटर व्हीकल टैक्स में छूट

सरकार द्वारा जारी किये स्टेटमेंट में कहा गया है कि "यह निर्णय हरियाणा के अलावा अन्य एनसीआर राज्यों में चलने वाले ऑटो, टैक्सी को उसी तरह की मोटर व्हीकल टैक्स में छूट प्रदान करना है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के तहत काम कर रहे है।"

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अब एनसीआर के ऐसे वाहनों से हरियाणा में कोई टैक्स नहीं लिया जायेगा। इससे आवागमन तो बेहतर होगी ही, साथ ही ग्राहकों का भारी खर्च भी बच जायेगा। यह ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने की दिशा में बेहतरीन कदम है।

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देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दिया जा रहा है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने की दिशा में छोटे कदम उठाये जा रहे हैं। खासकर कोरोना के दौरान छोटे वाहनों वालों को भारी नुकसान हुआ है।

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ऐसे में इस तरह के जरूरी निर्णय लेने चाहिए। बात करें दिल्ली एनसीआर तो अधिकतर इलाकों में मेट्रो फिर से शुरू कर दी गयी है, यह भी दिल्ली-एनसीआर के इलाके में संचालित होती है।

Exemption In Motor Vehicle Tax: हरियाणा में दिल्ली-एनसीआर में चलने वाले ऑटो, टैक्सी को मिली मोटर व्हीकल टैक्स में छूट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश में इलेक्ट्रिक रिक्शा के रजिस्ट्रेशन में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को सुनाए गए एक फैसले में राज्य सरकारों द्वारा रजिस्टर किये जा रहे इलेक्ट्रिक रिक्शा पर रोक लगा दिया है।

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English summary
Exemption In Motor Vehicle Tax For Autos, Taxi In Hariyana. Read in Hindi.
Story first published: Thursday, February 11, 2021, 10:49 [IST]
 
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