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इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट, परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पारित
देश भर में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, सरकार इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले वाहनों के अनुकूल मानदंड पेश करने की योजना बना रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी किया है, जिसमें बैटरी से चलने वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) जारी करने और नवीनीकरण के लिए शुल्क के भुगतान से छूट देने का प्रस्ताव है।
मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना जारी होने के तीस दिनों के भीतर आम जनता और सभी संबंधित हितधारकों से इस पर टिप्पणी और सुझाव की मांग की है। अधिसूचना 27 मई, 2021 को जारी की गई थी और 27 जून से पहले टिप्पणियां मांगी गई है।
एक बार टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद, मंत्रालय उन पर आंतरिक परामर्श करेगा और एक विशेष निर्णय पर पहुंचने के बाद परिवर्तनों को शामिल करेगा और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेगा।
मौजूदा समय कमर्शियल वाहनों को प्रत्येक पांच साल बाद और प्राइवेट वाहनों को 15 साल बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इस रजिस्ट्रेशन में वाहन मालिक को अच्छी खासी फीस चुकानी होती है।
अभी तक यह नियम सभी वाहनों के लिए लागू होता है, लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस छूट की योजना बनाई है। नए नियमों का फायदा केवल यहीं नहीं होगा, बल्कि अभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाहन को ट्रांसफर कराने पर भी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक वाहनों को इस फीस से भी छूट रहेगी।
इस संबंध में बस एंड कार ऑपरेटर्स कंफेडेरशन ऑफ इंडिया (सीएमवीआर) के चेयरमैन गुरमीत सिंह तनेजा का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए सरकार का यह अच्छा प्रयास है. इस तरह की छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी।
केंद्र सरकार ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में काफी तेजी से काम कर रही है और पिछले कुछ वर्षों में आक्रामक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारा है। केंद्र सरकार के सभी विभागों में आधिकारिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे लगभग सभी वाहन अब इलेक्ट्रिक हैं।