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Delhi में वाहनों की अधिकतम Speed Limit में हुआ संशोधन, हाइवे पर कार 60-70 किमी/घंटा से नहीं जा सकती तेज
भारत उन देशों में से है जहां सबसे अधिक रोड एक्सीडेंट होते हैं तथा इससे हर साल हजारों लोगों की जान जाती है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में वाहन चालकों व सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस ने सभी तरह के वाहनों की अधिकतम स्पीड लिमिट में संशोधन कर दिया है।
1. एम1 कैटेगरी वाहन
अब एम1 कैटेगरी के तहत आने वाले वाहन जैसे कार, जीप व टैक्सी के लिए हाईवे सहित नॉएडा टोल रोड, सलीमगढ़ बायपास रोड, बारपुलाह सकद, नार्थन एक्सेस रोड, सेंट्रल स्पाइन रोड, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, पुस्ता रोड व एयरपोर्ट रोड जैसे सड़क पर अधिकतम 70 किमी/घंटा की स्पीड लिमिट से चलाया जा सकता है।
वहीं मुख्य सड़कों पर यह वाहन 50 किमी/घंटा की अधिकतम स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं चला सकते।
2. दोपहिया
वहीं राष्ट्रीय हाईवे, फ्लाईओवर व टोल सड़कों पर दोपहिया के लिए स्पीड लिमिट 50 - 60 किमी/घंटा रखी गयी है। पुलिस ने बताया कि यह स्पीड लिमिट मुख्य सड़क पर कार की स्पीड लिमिट को मैच करने के लिए किया गया है।
वहीं राष्ट्रीय हाईवे व फ्लाईओवर पर जहां कार की स्पीड लिमिट 70 किमी/घंटा रखी गयी है, वहीं दोपहिया की स्पीड लिमिट 60 किमी/घंटा रखी गयी है। पुलिस का कहना है कि यह कदम दुर्घटनाओं को टालने के लिया गया है।
3. एम2 व एम3 वाहन
हाईवे व अन्य सड़क पर लाइट मोटर वाहन जैसे वैन व टेम्पो मकी अधिकतम स्पीड लिमिट 50-60 किमी/घंटा रखी गयी है। वहीं ग्रामीण सेवा, टीएसआर, फट-फट सेवा, क्वाड्रीसाइकिल जैसे वाहन की अधिकतम स्पीड लिमिट दिल्ली में 40 किमी/घंटा रखी गयी है।
4. रहवासी इलाकों में
इसके साथ ही पुलिस ने रहवासी इलाकों व कमर्शियल बाजारों के लिए सभी वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 30 किमी/घंटा रखी गयी है। इसके पहले यह स्पीड लिमिट 20 - 30 किमी/घंटा रखी गयी थी लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है।
5. फ्लाईओवर लूप पर
वहीं सभी वाहनों के लिए फ्लाईओवर लूप पर सुरक्षा के लिहाज से स्पीड लिमिट 40 किमी/घंटा रखी गयी है।
बतातें चले कि राइडर व ड्राईवर इस स्पीड लिमिट के 5 प्रतिशत स्पीड आगे जाता है और नए नियम लका उल्लंघन करता है तो दिल्ली पुलिस मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 183 के तहत जुर्म दर्ज कर सकती है। पुलिस ने बताया कि सड़क पर एकरूपता बनाये रखने के लिए स्पीड लिमिट में संशोधन किया गया है।