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Delhi Lockdown: आज रात से थम जाएगी दिल्ली की रफ्तार, जानें 6 दिन की तालाबंदी में क्या खुला रहेगा और क्या बंद
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा स्थिति को चिंताजनक बताते हुए 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। यह लॉकडाउन 19 अप्रैल की रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। एक ऑनलाइन कांफ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि लॉकडाउन कोविड-19 को समाप्त करने का उपाय नहीं है, लेकिन लॉकडाउन इसलिए लगाया जा रहा है ताकि संक्रमण की गति को धीमा किया जा सके।
दिल्ली सरकार ने आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को लॉकडाउन के दौरान बहार निकलने की छूट दी है। इसके लिए उन्हें वैद्य प्रमाण पत्र या आईडी कार्ड दिखाना होगा। दिल्ली सरकार की लॉकडाउन की घोषणा के बाद राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, दुकान, मॉल, सिनेमा हॉल और सार्वजनिक स्थान आज रात 10 बजे से बंद हो जाएंगे। एक हफ्ते के इस लॉकडाउन में क्या-क्या नियम लागू होंगे, क्या खुला रहेगा और कहां पर छूट मिलेगी. दिल्ली सरकार के आदेशानुसार समझें -
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों और दफ्तरों में काम करने वाले अफसरों को लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने की छूट रहेगी। बहार निकलने पर उन्हें आईडी कार्ड दिखाना होगा।
- स्वास्थ्य, पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, पानी, सफाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोरोना संबंधी काम से जुड़े हुए लोगों को भी लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने की छूट होगी।
- सभी जजों, वकीलों, अदालत में काम करने वाले लोगों को छूट मिलेगी।
- सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, स्टाफ को बाहर जाने की छूट। अस्पताल, लैब, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर और इसी क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों को भी बाहर जाने की छूट।
- कोरोना का टेस्ट करवाने जाने वाले, वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को भी छूट।
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आने/जाने वाले लोगों को बाहर जाने की छूट।
- मीडिया से जुड़े लोगों को बाहर जाने की छूट।
- एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को रोक-टोक नहीं।
- सब्जी, फल, किराना, डेयरी, मीट, दवाई, न्यूज पेपर, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस, आईटी सर्विस से जुड़े लोगों को छूट।
- बैंक, एटीएम खुले रहेंगे, ई-कॉमर्स की डिलीवरी चालू रहेगी. पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी स्टेशन भी खुले रहेंगे।
- पानी, बिजली की सप्लाई चालू रहेगी. खाने की डिलीवरी और टेक अवे जारी रहेंगे, रेस्तरां में बैठकर खाने पर मनाही है।
- दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी, सिर्फ 50 फीसदी यात्री सफर कर पाएंगे।
- पब्लिक बस, ऑटो, ई-रिक्शा चालू रहेंगे. 50 फीसदी यात्री सफर कर सकेंगे।
- कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा सर्विस चालू रहेगी. सिर्फ दो सवारी बैठ पाएंगे।
- किसी भी तरह की परमिशन के लिए अगर पास बनवाना है तो www.delhi.gov.in पर जाकर बनवा सकता है।
रोजमर्रा के किस क्षेत्र को कितनी छूट
पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ आदेश