वाहन चालकों को जारी किया जा रहा है भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर, आप भी लेना चाहते हैं तो ऐसे करें आवेदन
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के आदेश पर अब स्थानीय आरटीओ (RTO) ने भारत सीरीज (BH Series) रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करना शुरू कर दिया है। हाल ही में महाराष्ट्र के पहले भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर को चेम्बूर, मुंबई निवासी रोहित सुते को जारी किया गया है। रोहित पेशे से केंद्र सरकार के कर्मचारी है और उन्होंने अपनी होंडा सिटी कार के लिए BH Series रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है।

बता दें कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रक्षा और निजी संस्थान से जुड़े कर्मचारी जिनके चार से ज्यादा राज्यों या केंद्र प्रशासित प्रदेशों में दफ्तर हैं, वे सभी कर्मचारी अब अपने वाहन के लिए भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। ये कर्मचारी अगर दूसरे राज्य में जाते हैं तो अब इनको अपने वाहन का नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।

भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को दूसरे राज्य में जाने के बाद नया रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना नए राज्य में स्थानांतरित होने पर निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी।

क्या है RC ट्रांसफर की पुरानी प्रक्रिया
भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन लागू होने से पहले, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दूसरे राज्य में वाहन के इस्तेमाल के लिए 12 महीनों के भीतर री-रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। ऐसे लोगों को सबसे पहले स्थानीय आरटीओ से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना पड़ता था, जिसके बाद नए राज्य में रोड टैक्स का भुगतान करने के बाद अपने स्थानीय आरटीओ में रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन देना पड़ता था। राज्य बदलने पर यह प्रक्रिया दोबारा दोहरानी पढ़ती थी।

रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया पेचीदा होती है और ज्यादा समय लेती है। पहले बगैर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराए दूसरे राज्य में वाहन चलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान था।

BH सीरीज रजिस्ट्रेशन लेना स्वैक्षिक
परिवहन मंत्रालय ने अपनी एक सूचना में बताया कि यह वाहन चालक पर पूरी तरह निर्भर करता है की वह BH रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है या नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो यह अनिवार्य नहीं है कि आप BH सीरीज में ही रजिस्ट्रेशन कराएं।

अगर आप नौकरीपेशा या किसी ऐसे व्यापार से जुड़े हैं जहां आपको दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत पड़ती है, तो आप बेशक भारत सीरीज (BH) रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यह आपको बार बार रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाने की समस्या से निजात दिलाएगा।

क्या आप भी ले सकते हैं BH सीरीज नंबर?
आपको बता दें कि नई भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन हर व्यक्ति के लिए नहीं हैं। बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ वही आवेदन कर सकते हैं जिनकी नौकरी एक से ज्यादा राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश में ट्रांसफर हो सकती है। उदहारण के तौर पर, बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन केवल ऐसे कर्मचारियों कोजारी किया जा सकता है जिनका कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हो।

ऐसे करें भारत सीरीज के लिए आवेदन
अगर आप भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हैं, तो अब आप बीएच सीरीज नंबर के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के वाहन पोर्टल पर लॉग ऑन करना होगा। यह डीलर स्तर पर भी नए वाहन की खरीद के दौरान भी किया जा सकता है। डीलर को वाहन मालिक की ओर से वाहन पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 20 भरना होगा।


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