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Aadhar Mandatory For Vahan e-Services: वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने कोरोना काल के दौरान ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कॉन्टैक्टलेस सेवा प्रदान करने के मकसद से आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। परिवहन मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर वाहन रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित 16 सेवाओं के लिए अब आवेदनकर्ता को अपने आधार संख्या से पहचान का प्रमाण देना होगा।

यह इसलिए किया गया है ताकि वाहन से संबंधित ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को कॉन्टैक्टलेस या ऑनलाइन किया जा सके। परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना के जरिये उक्त सेवाओं को ऑनलाइन करने अथवा आधार संख्या के द्वारा प्रक्रिया को पूरा करने की जानकारी दी है।

इस सूचना में बताया गया है कि आधार आधारित प्रक्रिया का चयन नहीं करने पर आवेदन करता को व्यक्तिगत तौर पर संबंधित आरटीओ में आवेदन देना होगा। सूचना में बताया गया है कि आधार आधारित वेरिफिकेशन से कई फर्जी आवदेन को रोका जा सकता है।
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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करने वालों की पहचान सरकार आसानी से कर सकती है। इससे दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो जाती है। मौजूदा समय में कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन सेवाओं को अपनाया जा रहा है।

ऐसे में वाहन संबंधित दस्तावेजों को बनवाने की प्रक्रिया में आधार ऑथेंटिकेशन की मुख्य भूमिका हो सकती है। केंद्र सरकार ने 2021 के यूनियन बजट में वाहन स्क्रैपेज नीति को अनुमति दे दी है। स्क्रैपेज नीति के लागू होने के बाद ऑटोमोबाइल उद्योग को 30 प्रतिशत के विकास दर फायदा होगा।
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इस नीति के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर कार मालिकों को नए वाहन पर सब्सिडी या छूट की पेशकश की जा सकती है। इस नीति से नए वाहन के निर्माण में स्क्रैप से निकाले गए धातु का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे वाहन को बनाने के खर्च में कमी आएगी।

इस पॉलिसी के लागू होने के बाद देश में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें हटाया जाएगा। इस नीति के तहत 15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों और 20 साल से ज्यादा पुराने प्राइवेट वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। ऐसे वाहन नए वाहनों के मुकाबले 10-12 गुणा अधिक उत्सर्जन करते हैं।

इस नीति के तहत 20 साल से अधिक पुराने 51 लाख हल्के मोटर वाहन, 15 साल से ज्यादा पुराने 34 लाख हल्के मोटर वाहन और 17 लाख से अधिक मध्यम और भारी वजन के मोटर वाहन जो 15 साल से अधिक पुराने हैं, उन्हें स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित किया गया है।

पुराने वाहनों को रीसायकल करने से नए वाहनों की लागत को कम किया जाएगा जिससे नए वाहन सस्ते होंगे। इस नीति के आने के बाद भारत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन कर उभरेगा।