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HSRP Waiting Period In Delhi: दिल्ली में अब नए नंबर प्लेट के लिए करना होगा 4 महीनों का इंतजार, जानें
दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन देने वाले ग्राहकों को अब नया नंबर प्लेट लेने के लिए 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार हर दिन नए नंबर प्लेट के लिए लगभग 30,000 आवेदन आ रहे हैं जिनमे हर रोज 10,000 नए नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन लेने वाली कंपनी राॅसमेत्रा के अनुसार दिन प्रतिदिन नए नंबर प्लेट के डोर स्टेप इंस्टालेशन की मांग बढ़ रही है।
नंबर प्लेट की बुकिंग लेने के बाद जारी की गई स्लिप 15 दिनों तक वैद्य रहती है। इस दौरान पुलिस अधिकारी वाहन चालक पर जुर्माना नहीं लगा सकता अगर अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर उसे यह स्लिप दिखा दी जाए। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि नंबर प्लेट का इंतजार कर रहे लोगों को दोषी नहीं माना जाए।
कुछ ऐसे भी मामले सामने आये हैं जहां पुराने नंबर का रिकॉर्ड नहीं मिलने पर नए नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन रुकी हुई है। दिल्ली परिवहन विभाग के पास कई पुराने वाहनों का रिकॉर्ड नहीं है, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है।
ऐसे वाहनों के लिए परिवहन पोर्टल के Vahan4 पोर्टल पर वाहन से संबंधित जानकारियों को अपडेट करना होगा। ट्रांसपोर्ट विभाग ने अभियान चलाकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए लोगों से अपील कर रही है।
दिल्ली पुलिस ने बताया है कि बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए पहले दिन 239 वाहनों पर चालान किया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई एक्शन टीम ने मंगलवार को नौ जिलों में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के चल रहे वाहनों की धर-पकड़ की और जुर्माना वसूला।
दिल्ली के वजीरपुर, साकेत, शास्त्री पार्क, अक्षरधाम, दिल्ली कोर्ट, द्वारका और कुछ अन्य जगहों में उल्लंघनकर्ताओं पर 5,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट आयुक्त ने बताया कि यह जांच अभियान को सीमित दायरे में चलाया गया ताकि लोगों में ट्रैफिक नियम का पालन करने का संदेश पहुंच सके।
इस अभियान के दौरान नए नंबर प्लेट के लिए आवेदन दे चुके वाहनों पर जुर्माना नहीं लगाया गया। ऐसे वाहन मालिकों को नंबर प्लेट से संबंधित दस्तावेज दिखाने के बाद छोड़ दिया गया।
आयुक्त ने बताया कि यह अभियान केवल चारपहिया वाहनों के लिए चलाया गया था लेकिन बहुत जल्द ही नई योजना के तहत इस अभियान को पूरे दिल्ली में सभी वाहनों के लिए समान रूप से लागू किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है, जबकि इसके बाद खरीदे गए वाहन अब नए नंबर प्लेट के साथ ही आ रहे हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिखने में एक साधारण नंबर प्लेट से के जैसा ही होता है लेकिन इसकी तकनीकी विशेषताएं इसे अलग बनाती हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में क्रोमियम होलोग्राम स्टीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमे वाहन से संबंधित जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि अंकित होती है।