Just In
- 1 hr ago नई Land Rover Defender के साथ नजर आयी बॉलीवुड सिंगर Neha Kakkar, कीमत जान होश उड़ जाएंगे!
- 2 hrs ago ये हैं देश की टॉप-3 कॉम्पैक्ट SUV! डिजाइन से लेकर फीचर तक में बवाल, Hyundai Creta का है बोलबाला!
- 18 hrs ago टोल प्लाजा पर अब नहीं होंगे ये बोर्ड! केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला, जानें डिटेल्स
- 24 hrs ago Bigg Boss फेम आयशा खान ने खरीदी MG की ये धांसू कार, जानें क्या है खासियत?
Don't Miss!
- News Lok Sabha Election: बस्तर में मतदान केंद्र से 500 मीटर दूर ब्लास्ट में जवान घायल, सीएम विष्णुदेव ने जताया दुख
- Education पीएसईबी 10वीं रिजल्ट 2024 लिंक pseb.ac.in सक्रिय, कैसे डाउनलोड करें पंजाब बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट मार्कशीट
- Finance Gold Rate Today: सोने के दाम पर लोकसभा चुनाव के दौरान कैसा रहा असर, क्या किमतों में मिली राहत
- Technology बच कर रहें कहीं REMOTLY कोई फोन न हैक कर लें
- Movies किसी आलीशान होटल में नहीं बल्कि इस मंदिर में शादी करेंगी गोविंदा की भांजी आरती, वेडिंग कार्ड की झलक आई सामने
- Lifestyle Mahavir Jayanti 2024: कब मनाया जाएगा जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व महावीर जयंती, जानें इसका इतिहास
- Travel दुनिया के सबसे व्यस्त और Best एयरपोर्ट्स की लिस्ट में दिल्ली का IGI एयरपोर्ट भी शामिल, देखें पूरी लिस्ट
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
PUC To Be Made Mandatory: जनवरी से वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना होगा अनिवार्य
नए साल से उत्सर्जन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से सरकार सख्ती से पेश आने वाली है। केंद्र सरकार अगले साल से एक नई प्रणाली लाने वाली है जिससे बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट के वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) जब्त किये जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार वाहन चालकों से संबंधित ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसमे उल्लंघनकर्ताओं की जानकारी सर्वर में अपलोड की जाएगी।
इस व्यवस्था से बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चल रहे वाहनों का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 27 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें पीयूसी प्रणाली को ऑनलाइन करने से पहले अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।
इस सूचना में बताया गया है कि वाहन का वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं पाए जाने पर वाहन मालिक को सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए सात दिनों का समय दिया जाएगा। इस समय के भीतर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब्त कर लिया जाएगा।
सूचना में यह भी बताया गया है कि पीयूसी का नवीनीकरण समय पर करवाना अनिवार्य है। अगर वाहन अधिक धुआं छोड़ रही है तो इसे ठीक करवाने के लिए भी सात दिन का समय दिया जाएगा। यही नियम कमर्शियल वाहनों के लिए भी लागू होगा।
केंद्र सरकार ने बताया कि यह नियम वाहनों के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लाये जा रहे हैं। बता दें कि शनिवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। पिछले 24 घंटों में दिल्ली की हवा की एक्यूआई इंडेक्स 231 मापी गई है जो बेहद खतरनाक है।
अभी हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए 'हेलमेट क्वालिटी कंट्रोल' नियम लाया है जिसके अनुसार देश में हेलमेट का निर्माण कर रही अथवा आयात कर रही कंपनियों को हेलमेट की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए बीआईएस द्वारा बनाये गए स्टैंडर्ड का पालन करना होगा।
हेलमेट की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष समिति का गठन किया था। इस समिति को भारतीय के मौसम समीकरणों के अनुसार हेलमेट के वजन और गुणवत्ता से संबंधित नियम बनाने का काम सौंपा गया था।