PUC To Be Made Mandatory: जनवरी से वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना होगा अनिवार्य
नए साल से उत्सर्जन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से सरकार सख्ती से पेश आने वाली है। केंद्र सरकार अगले साल से एक नई प्रणाली लाने वाली है जिससे बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट के वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) जब्त किये जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार वाहन चालकों से संबंधित ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसमे उल्लंघनकर्ताओं की जानकारी सर्वर में अपलोड की जाएगी।

इस व्यवस्था से बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चल रहे वाहनों का पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 27 नवंबर को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें पीयूसी प्रणाली को ऑनलाइन करने से पहले अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।

इस सूचना में बताया गया है कि वाहन का वैध पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं पाए जाने पर वाहन मालिक को सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए सात दिनों का समय दिया जाएगा। इस समय के भीतर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब्त कर लिया जाएगा।

सूचना में यह भी बताया गया है कि पीयूसी का नवीनीकरण समय पर करवाना अनिवार्य है। अगर वाहन अधिक धुआं छोड़ रही है तो इसे ठीक करवाने के लिए भी सात दिन का समय दिया जाएगा। यही नियम कमर्शियल वाहनों के लिए भी लागू होगा।

केंद्र सरकार ने बताया कि यह नियम वाहनों के कारण बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लाये जा रहे हैं। बता दें कि शनिवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। पिछले 24 घंटों में दिल्ली की हवा की एक्यूआई इंडेक्स 231 मापी गई है जो बेहद खतरनाक है।

अभी हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए 'हेलमेट क्वालिटी कंट्रोल' नियम लाया है जिसके अनुसार देश में हेलमेट का निर्माण कर रही अथवा आयात कर रही कंपनियों को हेलमेट की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए बीआईएस द्वारा बनाये गए स्टैंडर्ड का पालन करना होगा।

हेलमेट की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष समिति का गठन किया था। इस समिति को भारतीय के मौसम समीकरणों के अनुसार हेलमेट के वजन और गुणवत्ता से संबंधित नियम बनाने का काम सौंपा गया था।


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