Just In
- 8 hrs ago मिडिल क्लास की पसंदीदा है Hero की ये बाइक, कीमत सिर्फ 75 हजार रुपये, माइलेज भी है शानदार..
- 11 hrs ago भारत में लॉन्च हुई Ultraviolette F77 Mach 2 इलेक्ट्रिक बाइक, मिलेगी 323KM की रेंज, जानें कीमत
- 12 hrs ago 1.5 करोड़ की Toyota Vellfire कार के साथ नजर आएं बॉलीवुड एक्टर Ayushmann Khurrana, जानें कार की खासियत?
- 13 hrs ago Shilpa Shetty के पति Raj Kundra की बढ़ी मुसीबत! ED ने जब्त की करोड़ो की कार
Don't Miss!
- News पीएम मोदी पर डिंपल यादव का तीखा पलटवार, बोलीं- पुलवामा के शहीदों की पत्नियों का मंगलसूत्र किसने छीना
- Education JEE Main Result 2024 Out: NTA ने जारी किया जेईई मेन रिजल्ट स्कोरकार्ड डाउनलोड लिंक यहां
- Movies Seema Haider ने पाकिस्तानी प्रेमी का किया खुलासा, कहा- 'मैं उससे शादी करके घर बसाना चाहती थी, लेकिन...'
- Lifestyle प्रेग्नेंसी में बस में सफर कर सकते हैं या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना है जरुरी
- Technology OPPO Find X7 Ultra Camera Deep-Dive: स्मार्टफोन पर फोटोग्राफी की सीमाओं को आगे बढ़ाने का नया उपाय
- Finance IndiGo Airline: आपके एंटरटेनमेंट पर नहीं लगेगा फुल स्टॉप, फ्लाइट में मिलेगी ये खास सर्विस
- Travel DGCA ने पेरेंट्स के साथ सफर कर रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बदला नियम, जाने यहां
- Sports Japan Open 2023: सेमीफाइनल में पहुंचे लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय की विक्टर एक्सेलसन से भिड़ंत आज
आज से वाहन के दस्तावेजों को पास रखना जरूरी नहीं, जानें क्या हुआ है नियमों में बदलाव
केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम (1989) में किये गए एक बड़े बदलाव को आज से लागू कर रही है। अब मोटर वाहन चालकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस समेत वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेजों को अपने साथ रखने की चिंता से मुक्ति दे दी गई है। 1 अक्टूबर से केंद्र सरकार यातायात संबंधी नियमों की बेहतर तरीके से निगरानी के लिए आईटी सेवाओं के जरिये इलेक्ट्रॉनिक निरक्षण को लागू कर रही है।
इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के इस्तेमाल से यातायात नियमों का बेहतर तरीके से पालन होगा और वाहन चालकों को उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। नए नियम के तहत अब वाहन चालक अपने वाहन संबंधी दस्तावेजों को डिजिलॉकर या एम-परिवहन पर सेव करके रख सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा निरीक्षण के लिए दस्तावेजों की मांग करने पर उन्हें डिजिटल रूप में पेश किया जा सकता है। पुलिस अब दस्तावेजों का भौतिक रूप से निरक्षण नहीं करेगी।
नए नियमों की बेहतर समझ के लिए हम आपके सामने रख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिसे आपको समझने की जरूरत है:
1. अब वाहन चालक डिजिलॉकर या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर अपने दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद सेव कर रख सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा मांग करने पर डिजिटल रूप से सत्यापित दस्तावेज मान्य होंगे।
2. डिजिलॉकर या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर दस्तावेजों के वैद्य पाए जाने के बाद पुलिस अधिकारी आपसे भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं करेगा, जिससे उन्हें साथ में रखने की झंझट से निजात मिलेगा।
3. डिजिलॉकर या एम-परिवहन ऐप पर आपके दस्तावेजों पर डिजिटल सिग्नेचर (हस्ताक्षर) किया जाता है और उसे परिवहन मंत्रालय द्वारा सत्यापित किया जाता है, जिसके बाद ही डिजिटल रूप में आपके दस्तावेज मान्य होंगे।
4. दस्तावेज का मोबाइल कैमरा से लिया गया फोटो या पीडीएफ या किसी अन्य फॉर्मेट में सेव किया गया डिजिटल दस्तावेज मान्य नहीं होगा। दस्तावेजों के डिजिटल फॉर्मेट को डिजिलॉकर या एम-परिवहन ऐप पर सत्यापित करवाना अनिवार्य है।
5. दस्तावेजों को सत्यापित करवाने के लिए डिजिलॉकर या एम-परिवहन ऐप पर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज करने के बाद सत्यापित डिजिटल फॉर्मेट डाउनलोड किया जा सकता है।
मोबाइल फोन का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के लिए मान्य
केंद्र सरकार ने गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग रूट नेविगेशन के लिए करने को मान्य घोषित कर दिया है। कई ऐसे मामले सामने आ रहे थे जिसमे मोबाइल फोन पर जीपीएस का उपयोग करते हुए वाहन चालकों पर पुलिस ने जुर्माना किया। इसको देखते हुए मोटर वाहन एक्ट में वाहन चलाते समय रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल मान्य कर दिया है।