UP Waives Off Fine On Due Vehicle Tax: उत्तर प्रदेश सरकार ने बकाया वाहन टैक्स पर जुर्माना किया माफ
उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर्शियल वाहन चालकों को बड़ी रहत देते हुए मार्च और अप्रैल के डिफॉल्ट वाहन टैक्स पर जुर्माना माफ करने की घोषणा की है। अब राज्य में ट्रक, बस, कैब, पिक-अप वैन जैसे कमर्शियल वाहन ऑपरेटरों को मार्च और अप्रैल के लिए वाहन टैक्स नहीं चुकाना होगा।

राज्य सरकार के नए आदेश के तहत ऐसे ऑपरेटर जिन्होंने मार्च और अप्रैल में वाहन टैक्स नहीं चुकाया है उनपर लगने वाले जुर्माने में छूट दी जाएगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को जारी एक सर्कुलर में, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वाहन मालिकों को प्रोत्साहित करना है कि ताकि वे वाहन टैक्स चुका सकें।

टैक्स में छूट का लाभ उठाने के लिए सार्वजनिक परिवहन सहित कमर्शियल वाहनों के मालिकों को 12 अगस्त तक भुगतान करना होगा। आरटीओ अधिकारी ने बताया कि 14 जुलाई को राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आरटीओ) को जारी की गई है।

इस अधिसूचना में कहा गया है कि कमर्शियल श्रेणी के तहत पंजीकृत वाहनों पर मार्च और अप्रैल के महीनों के लिए जुर्माना तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। इस योजना के तहत थ्री-व्हीलर, टैक्सी, बस, ट्रक और गुड्स कैरियर जैसे कमर्शियल वाहनों को शामिल किया गया है।

टैक्स में छूट प्राइवेट वाहनों और रोडवेज बसों के लिए लागू नहीं होगा। यह कदम उन वाहन उपयोगकर्ताओं को राहत प्रदान करेगा जो कोविड-19 महामारी के प्रसार के चलते लॉकडाउन में बकाया कर नहीं चुका पाए हैं।

राज्य सरकार को उम्मीद है कि टैक्स जुर्माने में छूट से वाहन चालक अपने कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हालांकि, वाहन मालिकों को छूट योजना का लाभ उठाने के लिए 12 अगस्त, 2020 तक भुगतान करना होगा।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कर दंड पर छूट का प्रतिशत वाहन मालिक द्वारा भुगतान की गई अनुमानित बकाया राशि पर निर्भर करेगा।


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