अब ड्राइविंग करते समय जीपीएस के इस्तेमाल से नहीं कटेगा चालान, जानें

गाड़ी चलाते समय फोन का उपयोग करना खतरनाक माना जाता है और इसे सड़क हादसों में एक मुख्य कारण भी माना जाता है। गाड़ी चलते समय अगर चालक फोन का इस्तेमाल कर रहा हो तो वह न केवल अपनी बल्कि कार में बैठे अन्य लोगों की जान को खतरे में डालता है। इसको लेकर मोटर वाहन एक्ट 1989 में सख्त नियम बनाए गए हैं और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

गाड़ी चलाते समय कर रहें हैं जीपीएस का इस्तेमाल तो अब नहीं कटेगा चालान

हालांकि, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना या रास्ते का पता करने के लिए फोन पर जीपीएस का इस्तेमाल करना, दोनों अलग-अलग उपयोग हैं। कई लोगों को पुलिस केवल इसलिए पकड़ लेती है क्योंकि वे गाड़ी चलाते समय फोन पर जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रास्ता पता करने के लिए जीपीएस या नेविगेशन ऐप का उपयोग करना जरूरी हो जाता है।

गाड़ी चलाते समय कर रहें हैं जीपीएस का इस्तेमाल तो अब नहीं कटेगा चालान

इस अवस्था में पकड़े जाने वाहन पर चालक पर जुर्माना लगने की पूरी संभावना होती है, जो चालक की आवश्यकता के विरुद्ध होती है। केंद्र सरकार ने गाड़ी चलाते समय नेविगेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति में वाहन चालक पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इसके लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया है।

गाड़ी चलाते समय कर रहें हैं जीपीएस का इस्तेमाल तो अब नहीं कटेगा चालान

यानि अब आप अपनी कार या बाइक चलाते समय जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस आप पर चालान नहीं लगा सकती है। केंद्र सरकार ने सड़कों पर वाहन की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए भी संशोधन किये हैं।

गाड़ी चलाते समय कर रहें हैं जीपीएस का इस्तेमाल तो अब नहीं कटेगा चालान

केंद्र सरकार 1 अक्टूबर से वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए आईटी पोर्टल लॉन्च कर रही है। इस पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन से संबंधित कागजात, ई-चालान अथवा अन्य कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप में रखा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस पोर्टल का उद्देश्य वाहन से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण आसान बनाना है।

गाड़ी चलाते समय कर रहें हैं जीपीएस का इस्तेमाल तो अब नहीं कटेगा चालान

वाहन चालकों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किये गए दस्तवेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाएगा जिसके बाद इन्हे स्मार्टफोन पर भी सेव करके रखा जा सकता है और जरूरत पड़ें पर निरीक्षणकर्ता को दिखाया जा सकता है। इस व्यवस्था से चालक को अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तवेजओं की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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इस पोर्टल में लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा जारी या निरस्त किये गए लाइसेंस का विवरण कालानुक्रमिक रूप से दर्ज किया जाएगा और इस तरह के रिकॉर्ड को पोर्टल पर नियमित रूप से परिलक्षित किया जाएगा, इसके अलावा ड्राइवर के व्यवहार पर भी नजर रखी जाएगी।

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English summary
Use of phone for navigation purposes while driving allowed in Motor Vehicle Act details. Read in Hindi.
Story first published: Tuesday, September 29, 2020, 16:08 [IST]
 
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