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Driving Car Without Mask: केंद्र ने कहा- बिना मास्क के कार चलाने पर नहीं है जुर्माने का प्रावधान
स्वास्थ्य मंत्रालय ने वाहन चलाते समय मास्क पहनने से संबंधित सूचना में बताया है कि मंत्रालय के तरफ से ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है जिसमे निजी वाहन में सफर कर रहे लोगों के मास्क न पहनने पर जुर्माने का प्रावधान है। यह सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है जिसमे दिल्ली में एक कार चालक को अपनी निजी कार में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क लगाया अनिवार्य किया गया है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस कार में बिना मास्क के अकेले सफर कर रहे लोगों से भी जुर्माना वसूल रही है। इस जुर्माने को लेकर कई दिनों से दिल्लीवासी सोशल मीडिया के जरिये सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि कार में अकेले बिना मास्क के सफर करने पर जुर्माना क्यों वसूला जा रहा है।
इस मसले पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि हम कार में बिना मास्क के सफर कर रहे चालकों से 500 रुपये जुर्माना वसूल रहे हैं। चूँकि, कार पब्लिक प्रॉपर्टी यानि सड़क पर चलाई जाती है इसलिए इसे चालक सर्वजनिक सुविधा का लाभ उठा रहा है और इसको देकते हुए कार चालक से जुर्माना वसूल किया जाता है।
पुलिस ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग को अभी जुर्माना नहीं लेने की लिखित सूचना नहीं मिली है। हमे जैसे ही लिखित सूचना मिलेगी हम उसपर बिना देरी किए अमल करेंगे।
पुलिस के अनुसार सब-इंस्पेक्टर और उससे उंचे रैंक का कोई भी अफसर जुर्माना वसूल सकता है। दिल्ली पुलिस हर रोज 1200 से 1500 वाहन चालकों पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना कर रही है।
हालांकि, लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर कार में कोई व्यक्ति अकेले ड्राइविंग कर रहा है तो उसे मास्क लगाना क्यों जरूरी है। इस अवस्था में वह किसी की लिए भी खतरा नहीं बनता। लोगों का कहना है कि अगर कार की खिड़कियां बंद हों तो संक्रमण का खतरा बिलकुल नहीं होता है।