Driving Licence For Colour Blind Citizens: अब कलर ब्लाइंड नागरिक भी बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस
केंद्र सरकार ने रंग न पहचान पाने वाले लाखों लोगों को राहत देते हुए उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की अनुमति दे दी है। यानि अब ऐसे लोग जो अपने कलर ब्लाइंडनेस के कारण ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे थे उन्हें भी अब लाइसेंस बनवाने की छूट होगी।

बता दें कि परिवहन मंत्रालय ने सूचना जारी कर बताया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 1 और फॉर्म 1A में संशोधन किया गया है जिससे माइल्ड और मीडियम कलर ब्लाइंड भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकेंगे।

मंत्रालय ने बताया कि हाल ही के दिनों में कलर ब्लाइंड नागरिकों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के आवेदन काफी संख्या में आ रहे थे। जिसको देखते हुए सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद नियम में बदलाव किया है।

चिकित्सा सलाहकारों की सिफारिशों के आधार पर अब यह निर्णय लिया गया है कि केवल गंभीर रंग अंधापन वाले लोगों को वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से रोका जाएगा।

कोरोना काल के इस कठिन समय में ऐसे लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए ये राहत पहुंचाने वाला फैसला है।

मंत्रालय का कहना है कि सरकार दिव्यांगों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने और विशेष रूप से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रही है। दिव्यांगों को ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा देने के संबंध में परामर्श जारी कर दिये गए हैं। इसी तरह की अनुमति दुनिया भर के कई अन्य देशों द्वारा भी दी गई है।

बता दें कि परिवहन मंत्रालय ने बस और ट्रक जैसे भारी वाहनों की क्षमता बढ़ने के लिए उनकी ऊंचाई और लंबाई बढ़ने के लिए अधिसूचना जारी की है। नए आदेश के अनुसार ट्रकों और बसों की क्षमता में 15 प्रतिशत का इजाफा किया जाएगा।


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