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BS4 Vehicle Registration Verdict: बीएस4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर न्यायालय का अंतिम फैसला कल
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बीएस4 (BS4) वाहनों के पंजीकरण के संबंध में अपील स्वीकार कर ली है। फाडा के अध्यक्ष, विंकेश गुलाटी ने ट्वीट कर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बीएस4 वाहनों के लिए चल रहे मामले में आज का दिन अच्छा होने वाला है। फाडा ने कहा है कि अंतिम फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
दरअसल, फाडा ने 1 अप्रैल 2020 से पहले बेचे गए बीएस4 वाहनों की रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। फाडा का कहना था कि मार्च में लॉकडाउन के कारण देश में वाहनों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था। ऐसे में पहले बेचे गए हजारों बीएस4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।
इस साल मार्च में फाडा ने सुप्रीम कोर्ट से बीएस4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति मांगी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिनों के अंदर बचे हुए बीएस4 वाहनों के स्टॉक का 10 प्रतिशत बेचने की इजाजत दी थी, जो 1.05 लाख यूनिट थी। हालांकि, वाहन कंपनियों ने 2.55 लाख यूनिट से अधिक वाहन बेच लिए थे।
वाहन कंपनियों द्वारा अधिक वाहन बेचे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी और इसे गैरकानूनी करार दिया था। इस पर कोर्ट ने 10 दिनों में बेचे गए बीएस4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दिया था।
इससे पहले अगस्त 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि केवल उन्हीं बीएस4 वाहनों को पंजीकृत करने की अनुमति दी जाएगी जिन्हे परिवहन विभाग के आधिकारिक 'वाहान' पोर्टल पर वाहन डीलर द्वारा रजिस्टर किया गया है।
हालांकि, इस फैसले से अभी भी ऐसे हजारों बीएस4 वाहन बचे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि डीलर लॉक होने के कारण उन्हें वहाॅन पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं।
सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2020 से पहले खरीदे गए डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी थी, जिनका उपयोग नगर निगमों और दिल्ली पुलिस द्वारा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में किया जाना है। उस समय, कोर्ट ने सभी नियमों के अनुपालन के अधीन सीएनजी वाहनों के पंजीकरण की भी अनुमति दी थी।
हालांकि, 24 नवंबर 2020 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केवल बीएस4 सीएनजी वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी है, जो 1 अप्रैल 2020 से पहले ही वाहन पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए थे।