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SC Postpones FADA Hearing To July 31: बीएस4 वाहनों की बिक्री पर सुनवाई 31 जुलाई को तय
देश में वाहन डीलरों द्वारा बीएस4 वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए फाडा की दलील पर सुनवाई को 31 जुलाई के लिए टाल दिया है। बता दें कि वाहन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के विपरीत जाकर बीएस4 वाहनों की बिक्री की है जो की उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बीएस4 वाहनों के पंजीकरण से संबंधित मामलों को 31 जुलाई को कोर्ट में पेश करने की इजाजत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) को तय दिनांक पर 31 मार्च 2020 के बाद बेचे गए बीएस4 वाहनों के पंजीकरण की जानकारी पेश करने का आदेश दिया है।
बता दें कि लॉकडाउन के कारण सुप्रीम कोर्ट ने बीएस4 वाहनों की बिक्री के लिए 31 मार्च की डेडलाइन में छूट दिया था, इसमें लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिनों के भीतर केवल 10 प्रतिशत बीएस4 वाहनों को बेचने की अनुमति दी गई थी।
दरअसल वाहन कंपनियों ने इस दौरान 10 प्रतिशत से अधिक बीएस4 वाहनों को बेच दिया है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) को फटकार लगाई थी। एक सर्कुलर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 1.05 बीएस4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी थी लेकिन वाहन कंपनियों ने 2.5 लाख से अधिक वाहन बेच दिए हैं।
सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि बीएस4 वाहनों की बिक्री राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फाडा को फटकार लगते हुए कहा था की कोर्ट के आदेशों की अवमानना करते हुए दिल्ली में भी बिक्री की गई है।
बता दें कि मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा के बाद फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) ने 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाले बीएस6 की डेडलाइन को बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
कंपनियों की अपील सुनते हुए कोर्ट ने लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिनों तक बीएस4 वाहनों के 10 प्रतिशत स्टॉक की बिक्री की अनुमति दी थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि दिल्ली एनसीआर में बीएस4 वाहनों की बिक्री नहीं की जाएगी।