BS4 Vehicles Registration: लॉकडाउन से पहले बेचे गये बीएस4 वाहन का हो सकेगा रजिस्ट्रेशन
कुछ हफ़्तों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के पहले व उसके बाद बेचे गये बीएस4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी तथा फाडा पर गुस्सा जताया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है जिसके तहत बीएस4 वाहन रजिस्टर किये जा सकेंगे।

हालांकि 31 मार्च से पहले ही बेचे गए कार व बाइक का रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा के बेंच ने यह आदेश जारी किया है कि सरकार के ई-वाहन पोर्टल पर सभी रजिस्ट्रेशन, इसमें टेम्पररी रजिस्ट्रेशन भी शामिल है, पर किया जा सकेगा।

हालांकि यह आदेश दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लागू नहीं होगा, यहां के ग्राहकों व डीलर्स को समस्या का सामना करना पड़ेगा। समाचार एजेंसी आईइएनएस ने इस समाचार की पुष्टि की है। यह निर्णय फाडा द्वारा दाखोल किये गये एफेडेविट के बाद दिया गया है।

फाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट विश्वनाथन ने कहा कि "हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन मैं आपसे किसी भी विचार को खारिज करने का आग्रह करता हूं कि लॉकडाउन अवधि के दौरान कोई गलत काम किया गया था।"

हालांकि सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही वकील ने कहा कि अभी तक ई-वाहन पोर्टल पर 39,000 वाहन की जानकारियां अपलोड नहीं किये गये हैं। उन्होंने आगे कहा कि "उनके अलावा बाकी सब को ट्रेस किया जा चुका है तथा उनकी जानकारियां ई-वाहन पोर्टल पर उपलब्ध है।"

यह निर्णय फाडा के लिए एक राहत की तरह है, खासकर तब जब कोर्ट ने अपना 27 मार्च का आदेश वापस ले लिया था कि देश भर में, दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर, लॉकडाउन खुलने के बाद 10 दिन के लिए वाहन बेचे जा सकेंगे।

कोर्ट ने यह आदेश 10 जुलाई को वापस ले लिया था, जिसके बाद से ग्राहकों व डीलर्स के बीच संकट पैदा हो गया था। यह निर्णय अब बहुत से लोगों के लिए राहत बन कर आई है। हालांकि इसके पहले कोर्ट ने डीलर्स पर लॉकडाउन के दौरान भी वाहन बेचने पर गुस्सा जाहिर किया था।

देश भर में लॉकडाउन के चलते वाहन बिक्री बेहद कम हो गयी थी तथा ऑटो जगत पहले से अच्छी स्थिति में नहीं था। कई कंपनियों ने अपने डीलरशिप भी बंद कर दिए हैं, हालांकि जुलाई महीने में बिक्री में थोड़ी सुधार हुआ है।
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