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Quarantine Rules For Domestic Flight Passengers: अब हवाई सफर करने वालों को नहीं रहना होगा क्वारंटाइन
देश में घरेलू हवाई यात्रा 25 मई 2020 से शुरू करने की बात सरकार ने कह दी है तथा इसके लिए जल्द ही बुकिंग भी शुरू कर दी जायेगी। इसके साथ ही कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यात्रा के दौरान कई नियम का पालन करने को कहा है।
आज उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने डिजिटल रूप से प्रेस कांफ्रेंस करके जानकारी दी है कि जो यात्री 25 मई से घरेलू हवाई यात्रा करने वाले है उनके लिए क्वारंटाइन अनिवार्य नहीं होगा। उन्हें पहले की तरह 14 दिन का क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा।
कुछ दिन पहले ही हवाई सफर शुरू करने की जानकारी दी गयी थी। हालांकि राज्य व केंद्र सरकार के बीच असामंजस्य की वजह से इस फैसले को लेने में थोड़ी देरी हो गयी है। उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन हटने के बाद कहां से फ्लाइट चलेगी इसका निर्णय सिर्फ केंद्र नहीं ले सकता है।
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इसके लिए राज्य सरकारों की अनुमति भी जरुरी है। उड्डयन मंत्रालय ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। हालांकि देश में फ्लाइट फिर से शुरू होने पर भी यह कम क्षमता में ही उड़ने वाली है तथा इनकी संख्या सीमित रहने वाली है।
हवाई यात्रा के पूरे प्रोसेस के दौरान स्टाफ व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में सरकार ने कुछ स्टैण्डर्ड नियम भी जारी किये गये है ताकि सुरक्षा का पूरी तरह से पालान किया जा सके। इसमें आरोग्य सेतु एप्प का होना, ट्राली का लिमिटेड इस्तेमाल आदि शामिल है।
नए गाइडलाइन्स के अनुसार यात्रियों को एयरपोर्ट टर्मिनल में जाने से पहले थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा, साथ ही सभी यात्रियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखना भी अनिवार्य होगा। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह ऐप रखना जरूरी नहीं है।
फ्लाइट रवाना होने से पहले यात्रियों को दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा तथा हवाई यात्रा के लिए सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स पहनाना जरूरी होगा। इन सब नियमों का पालन करने पर ही हवाई सफर की इजाजत दी जायेगी।
हालांकि हवाई सफर के बाद यात्रियों को क्वारंटाइन करना या ना करना, अब भी राज्य सरकार के उपर है तथा हाल ही में असम के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनके यहां हवाई यात्रियों को क्वारंटाइन करके रखा जाएगा, लेकिन चालक दल को नहीं किया जाएगा।