ओडिशा सरकार ने लागू किया नया मोटर वाहन कानून, दो दिनों में वसूला 1.06 करोड़ का जुर्माना
ओडिशा सरकार ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (2019) को लागू करने के पहले दिन यातायात नियम उल्लंघनकर्ताओं से 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। यह 1 मार्च 2020 से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) और पुलिसकर्मियों द्वारा एकत्रित किया गया है।

बता दें, राज्य सरकार ने छह महीने के लिए नियमों में ढील देने के बाद 1 मार्च को नया कानून लागू कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान 126 व्यक्तियों को बाइक पर ट्रिपल राइडिंग के लिए, जबकि 49 लोगों को ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने के लिए जुर्माना किया गया।

गलत तरीके से गाड़ी चलाने पर दस लोगों पर चालान किया गया जबकि 1,831 अन्य लोगों को बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। वहीं 349 लोगों के ऊपर सीट बेल्ट न लगाने के लिए चालान किया गया है।

इसके अलावा 24 लोगों को नशे में ड्राइविंग के लिए अथवा 277 को अधिक गति में गाड़ी चलने के लिए जुर्माना भरना पड़ा। सिर्फ दो दिनों में ही उल्लंघनकर्ताओं से 1.06 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।

आरटीओ अधिकारीयों ने 1,785 लोगों से 88 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले हैं, जबकि पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन के लिए 2,112 लोगों पर 18 लाख का चालान जारी किया है।

राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बताया कि उचित लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि अमान्य या निलंबित लाइसेंस की स्थिति में 10,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

25,000 रुपये का उच्चतम जुर्माना अंडरएज ड्राइविंग के लिए लगाया जा रहा है, जबकि वैध बीमा के बिना ड्राइविंग के लिए 2,000 रुपये का चालान किया जा रहा है।


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