ओडिशा में बिना परमिट के चल रहे दूसरे राज्य के वाहनों पर लगेगी रोक
ओडिशा सरकार ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) को टैक्स और वैध परमिट के भुगतान के बिना ओडिशा में अन्य राज्यों के वाणिज्यिक वाहनों (यात्री बसों और माल गाड़ियों) के खिलाफ बुधवार से एक विशेष अभियान शुरू करने निर्देश जारी किया है।

राज्य सरकार ने हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों पर सीमा कर को माफ कर दिया था, जो लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से हजारों फंसे हुए प्रवासी मजदूरों और लोगोन को वपस ला रहे थे।

राज्य परिवहन आयुक्त संजीव बंदा ने बताया कि हमने आरटीओ को 7 सितंबर तक विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू करने के लिए कहा गया है। आरटीओ को विशेष रूप से जुर्माना लगाने, अभियोजन रिपोर्ट भेजने और ओडिशा में पाए गए अन्य राज्यों के वाणिज्यिक वाहनों को परमिट और कर का भुगतान न करने पर जब्त करने क आदेश दिया गया है।

अपने आदेश में, पांडा ने कहा कि अन्य राज्यों के वाणिज्यिक वाहनों को सीमा कर का भुगतान करने के लिए आरटीओ का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। वे ऑनलाइन सुचारू रूप से सेवा का लाभ उठा सकते हैं। वाहन मालिकों / ड्राइवरों को www.parivahan.gov.in पर जाना है और ऑनलाइन सेवाओं के तहत टैक्स का भुगतान करना है।

फिर वे सीमा कर के तहत कर भुगतान का चयन कर सकते हैं और कर विवरण का ब्योरा प्राप्त कर सकते हैं। पांडा ने कहा कि चालक अपने यात्रा स्रोत और गंतव्य के आधार पर कर का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।

एक आरटीओ अधिकारी ने बताया कि अप्रैल-मई लॉकडाउन अवधि में हमारी सरकार द्वारा घोषित कर छूट का फायदा दिया जा चुका है। क्योंकि अब लॉकडाउन समाप्त हो गया है और अंतरराज्यीय वाहनों की आवाजाही सामान्य हो गई है, उन्हें हमारे राज्य में प्रवेश करने के लिए सीमा कर का भुगतान करना चाहिए।

परिवहन विभाग ने कहा कि उन्होंने हाल ही में अन्य राज्यों के कई वाणिज्यिक वाहनों को सीमा शुल्क के भुगतान के बिना राज्य में घूमते हुए पाया है। राज्य के परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा ने कहा कि राज्य सरकार ने मंगलवार से अपने सितंबर के रोडमैप के तहत लॉकडाउन और शटडाउन प्रतिबंधों को हटा दिया है।


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