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ट्रैफिक कम करने के लिए गुवाहाटी में लागू हुआ ऑड-ईवन नियम
गुवाहाटी पुलिस ने शुक्रवार को शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने के लिए तीन दिनों तक आवश्यक सेवाओं में शामिल सभी वाहनों के लिए ऑड-ईवन नियम लागू करने की घोषणा की है।
दरअसल, आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों के कारण कई इलाकों में जाम की स्थिति बानी हुई है जिससे निपटने के लिए असम पुलिस ने दिल्ली के जैसे ही ऑड-ईवन नियम को शुरू कर रही है।
इसमें ऑड-ईवन रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार ही वाहनों को शहर में घुसने की अनुमति दी जाएगी। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार शनिवार को ऑड नंबर वाली गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी जबकि रविवार को ईवन नंबर वाली गाड़िया ही चलेंगी।
हालांकि, एम्बुलेंस, डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, मीडिया, पुलिस, ऑन-ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों, पानी के वाहन, ट्रकों को ले जाने वाले फुल-बॉडी लोड, एलपीजी सिलेंडर ले जाने वाले वाहन, रिफाइनरी कार्यकर्ता, बिजली विभाग और फोन सेवाओं में लगे वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है।
जानकारी के अनुसार सब्जी और दूध ले जाने वाले वाहनों को भी सुबह 9 बजे के पहले एंट्री दी जाएगी। गुरुवार को शहर के गणेशगुरी इलाके में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जिसमें अधिकांश वाहनों में "आवश्यक सेवाओं" के स्टिकर लिए हुए थे। ऑड-ईवन नियम रविवार तक ही लागू रहेगा।