अरुणाचल प्रदेश में ‘नो मास्क, नो फ्यूल’ नियम लागू, अब पेट्रोल पंप पर बिना मास्क के नहीं मिलेगा तेल
अगर आप बिना मास्क पहने पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो अब आपको तेल नहीं मेलगा। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सभी पेट्रोल पंप डीलरों को आदेश दिया है कि ऐसे ग्राहक जो बगैर मास्क के पेट्रोल पंप पर आते हैं तो उन्हें तेल नहीं दिया जाए। इस नियम को सोमवार से राज्य के सभी पेट्रोल पंप पर लागू कर दिया गया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सभी पेट्रोल पंप को नोटिस जारी किया गया है, जिसमे बताया गया है कि इस नियम को राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किया जा रहा है।

राज्य सरकार के एक आधकारी ने बताया कि राजधानी ईटानगर में किसी भी ग्राहक को बिना मास्क के पेट्रोल, डीजल या एलपीजी गैस नहीं दिया जाएगा।

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्वीट कर बताया कि ईटानगर में नो मास्क, नो फ्यूल नियम लागू किया जा रहा है। राज्य पेट्रोल डीलर संघ का कहना है कि हम सुनिश्चित करेंगे की सरकार के आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो।

राज्य प्रशासन ने बंदेरदेवा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के नजदीक आधिकारिक क्वारंटाइन केंद्र खोला है जिसमे राज्य के बहार से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है।

अरुणचल प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में भी पेट्रोल पंप पर नो मास्क, नो फ्यूल नियम को लागू किया गया है। अखिल भारतीय पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली में भी सभी पेट्रोल पंप पर नो मास्क, नो फ्यूल को लागू किया है।

अरुणाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का सिर्फ एक मामला सामने आया है। जबकि पूरे भारत में अब तक 29,435 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि की जा चुकी है और 934 मरीज जान गावं चुके हैं।


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