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New Vehicle Insurance Policy: 1 अगस्त से नया वाहन खरीदना होगा सस्ता, जानें क्यों
1 अगस्त 2020 से नया वाहन खरीदना सस्ता हो सकता है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) वाहनों पर मिलने वाले लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की अनिवार्यता को समाप्त कर रही है जिससे नए वाहनों की कीमत में कमी आएगी। अब नए वाहन की खरीद पर 1 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना अनिवार्य होगा।
बीमा नियामक के अनुसार लॉन्ग टर्म पॉलिसी से नए वाहन की कीमत बढ़ जाती है जिससे जेब पर बोझ बढ़ जाता है। नए मोटर इंश्योरेंस के तहत पॉलिसी धारक कम दिनों के इंश्योरेंस कवर को सस्ती दरों पर खरीद सकेंगे।
जानकारी के अनुसार 2-व्हीलर के ऑन रोड कीमत पर 3,000-5,000 हजार रुपये जबकि 4-व्हीलर की ऑन-रोड कीमत पर 10,000-15,000 हजार रुपये की बचत होगी।
सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी से उत्पन्न आर्थिक तंगी के बीच वाहनों की ऑन-रोड कीमत को घटाने के लिए किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा नए वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन मिल सके।
हालांकि, 2-व्हीलर के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को 3 साल और 4-व्हीलर को 5 साल के लिए खरीदना अनिवार्य होगा। अब बीमा क्लेम से संबंधित परेशानी होने पर, क्लेम मिलने में परेशानी होने पर या बीमा कंपनी से संतुष्ट न होने पर बीमा धारक कंपनी बदल सकते हैं।
देश में अधिकतर वाहन ग्राहक लोन पर वाहन खरीदते हैं, ऐसे में लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस जेब पर भरी पड़ता है। अगर ग्राहक बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत वह कंपनी नहीं बदल सकता था। इस नियम के हटने के बाद ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार बीमा कंपनी बदल सकते हैं।
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय सड़कों पर चलने वाले वाहनों का मान्य कवर हो, इसके लिए आदेश दिया था कि दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल और चौपहिया वाहनों के लिए 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी अनिवार्य होगी। इसके बाद बीमा कंपनियों ने ग्राहकों को लॉन्ग टर्म पॉलिसी की पेशकश की थी।