पैदल यात्री अगर सड़क पर करें लापरवाही तो क्या है जुर्माना? यहां जानें
भारत में पैदल चलने वाले लोग अक्सर भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर सड़क पार करते देखे जाते हैं। हम कई बार चल कर या दौड़ कर लोगों को सड़क पार करते देख सकते हैं, ऐसे में जाने अनजाने में कई सड़क हादसे भी हो जाते हैं।

ट्रैफिक विशेषज्ञों का मानना है कि व्यस्त सड़कों पर पैदल चल रहे लोगों द्वारा सड़क पार करना भी हादसों का मुख्य कारण है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 20 प्रतिशत सड़क हादसे पैदल चलने वालों की लापरवाही से होते हैं।

दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (संशोधित) में लोगों द्वारा गैर जिम्मेदार तरीके से सड़क पार करने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। हालांकि, राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह एक्ट में मोटर चालकों और पैदल चलने वालों के लिए नियम निर्धारित कर सकती है।

इसके बावजूद कई राज्यों में पैदल चलने वालों के लिए कोई भी नियम निर्धारित नहीं किया गया है। ट्रैफिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि 90 प्रतिशत लोग पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए सुविधाओं का उपयोग नहीं करते हैं।

पैदल यात्री अक्सर ट्रैफिक सिग्नल और जेब्रा क्रासिंग का नियम अनुसार पालन नहीं करते हैं, कई मुख्य सड़कों पर बनाए गए फुटब्रिज का भी लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं।

समय बचाने के लिए पैदल यात्री व्यस्त सड़कों पर चलते हुए सड़क पार करते हैं जिससे वह तेजी से आ रहे वाहनों से टकरा जाते हैं, जिससे मोटर चालक और पैदल यात्री, दोनों को नुक्सान होता है।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अधिकांश फूटपाथ पर अतिक्रमण के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई शहरों में पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक लाइट, जेब्रा क्रासिंग, साइन बोर्ड जैसी सुविधाओं का भी आभाव है।


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