New Rules For Vintage Vehicle Registration: विटेंज वाहनों के लिए जारी हुए नए रजिस्ट्रेशन नियम, जानें

भारत में एक पुराने और क्लासिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने किसी भी यात्री कार या दोपहिया के पंजीकरण के संबंध में नए नियमों को लागू करने के लिए एक मसौदा प्रकाशित किया है।

New Rules For Vintage Vehicle Registration: विटेंज वाहनों के लिए जारी हुए नए रजिस्ट्रेशन नियम, जानें

इस मसौदे में जिन वाहनों का पहला रजिस्ट्रेशन कम से कम 50 साल पुराना है, उन्हें शामिल किया जाएागा। इस नए कानून के तहत ऐसे वाहनों के लिए एक नया प्रमाण पत्र के जारी कराने पर मालिक को प्रति कार 20,000 रुपये का खर्च आएगा और इसकी अवधि 10 साल के लिए वैलिड होगी।

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इसके अलावा वाहन के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए वाहन मालिक को 5,000 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। नए नियमों के अनुसार क्लासिक और विंटेज वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर अब 10 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक प्रारूप में होंगे, जो अब भारत में सभी नए वाहनों को प्राप्त होता है।

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इन वाहनों के लिए नया प्रारूप कुछ इस तरह से होगा, ‘XX VA YY ****'। जहां इस नंबर में XX राज्य कोड के लिए होगा, VA विंटेज वाहनों के लिए इस्तेमाल होगा, YY एक दो अक्षर श्रृंखला होगी और **** एक चार अंकों की संख्या होगी।

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नए ड्राफ्ट नियमों में यह भी कहा गया है कि वाहन का नया पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वाहन की उम्र ही केवल एकमात्र योग्यता नहीं होगी। बल्कि वाहन को अपने चेसिस, बॉडी शेल और इंजन में बिना किसी पर्याप्त संशोधन के मूल रूप में रहना होगा।

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इन नए रजिस्ट्रेशन नियमों के अलावा इन पुरानी और क्लासिक कारों की बिक्री के लिए भी एक नया कानून पेश किया गया है। माना जा रहा है कि इस नए नियम को इस साल के अंत में लागू किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि इन वाहनों की बिक्री या खरीद की अनुमति होगी।

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लेकिन साथ ही शर्त यह है कि खरीदार और विक्रेता अपने संबंधित राज्य परिवहन अधिकारियों को बिक्री या खरीद से 90 दिनों की अवधि के भीतर सूचित करेंगे। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि इन विंटेज या क्लासिक वाहनों का इस्तेमाल कुछ ही मौकों पर किया जा सकेगा।

Article Published On: Friday, November 27, 2020, 10:30 [IST]
English summary
New Registration Rules Announced For Vintage And Classic Vehicles Details, Read in Hindi.
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