सांसद की महिंद्रा स्काॅर्पियो का पुलिस ने काटा चालान, इस्तेमाल कर रहे थे प्रतिबंधित हुटर

कुछ साल पहले तक भारतीय सड़कों पर हूटर, फ्लैशर या डीपर लगे वाहन आम बात थे लेकिन अब नए मोटर वाहन एक्ट के लागू होने के बाद इनपर प्रतिबंध लग गया है।

सांसद की महिंद्रा स्काॅर्पियो का पुलिस ने काटा चालान, इस्तेमाल कर रहे थे प्रतिबंधित हुटर

कई बार पुलिस अधिकारीयों द्वारा वाहन पर लगे प्रतिबंधित उपकरण हटाने के लिए अभियान भी चलाया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।

सांसद की महिंद्रा स्काॅर्पियो का पुलिस ने काटा चालान, इस्तेमाल कर रहे थे प्रतिबंधित हुटर

हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के एसएसपी ने ऐसे ही हूटर लगे एक महिंद्रा स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में लेकर 2000 रुपये का चालान कर दिया। यह स्कॉर्पियो उत्तर प्रदेश के किसी सांसद की बताई जा रही है। कार के नंबर प्लेट पर सांसद का स्टीकर भी लगा था जो अब लगाना गैर कानूनी है।

सांसद की महिंद्रा स्काॅर्पियो का पुलिस ने काटा चालान, इस्तेमाल कर रहे थे प्रतिबंधित हुटर

बता दें, मुरादाबाद में चेकिंग अभियान के दौरन हूटर लगे स्कॉर्पियो को पुलिस ने पकड़ लिया। जिसे बाद कार के अंदर बैठे युवकों ने हूटर का इस्तेमाल कर पुलिस वालों पर रौब दिखाना शुरू कर दिया।

सांसद की महिंद्रा स्काॅर्पियो का पुलिस ने काटा चालान, इस्तेमाल कर रहे थे प्रतिबंधित हुटर

जब पुलिस ने वाहन की जांच के लिए लइसेंसे और रजिस्ट्रेशन की मांग की तो युवक घबरा गए और रौब दिखाते हुए मंत्रियों से जान पहचान होने की बात कहने लगे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और 2000 रुपये का चालान काट दिया।

सांसद की महिंद्रा स्काॅर्पियो का पुलिस ने काटा चालान, इस्तेमाल कर रहे थे प्रतिबंधित हुटर

जब पुलिस ने उनसे सांसद के बारे में जानना चाहा तो वे पुलिस से बदतमीजी पर उतर आए। पुलिस के साथ कुछ पत्रकार भी थे जिन्होंने इस पूरे मामले को अपने कमरों में रिकॉर्ड कर लिया।

सांसद की महिंद्रा स्काॅर्पियो का पुलिस ने काटा चालान, इस्तेमाल कर रहे थे प्रतिबंधित हुटर

ध्यान देने वाली बात है कि नए मोटर वाहन एक्ट के तहत वाहन में किसी भी तरह का हूटर, फ्लैशर, इमरजेंसी लाइट, जाती, धर्म अथवा पद को सूचित करने वाला स्टीकर या नंबर प्लेट लगाना गैरकानूनी है।

सांसद की महिंद्रा स्काॅर्पियो का पुलिस ने काटा चालान, इस्तेमाल कर रहे थे प्रतिबंधित हुटर

कोई भी राजनीतिज्ञ, यहां तक की देश के प्रधानमंत्री के भी वाहन पर इन चीजों को लगाना नियम के विरुद्ध है। वर्तमान में, केवल आपातकालीन वाहनों जैसे फायर ट्रक, एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों को हूटर और फ्लैशर का उपयोग करने की अनुमति है।

सांसद की महिंद्रा स्काॅर्पियो का पुलिस ने काटा चालान, इस्तेमाल कर रहे थे प्रतिबंधित हुटर

यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि सार्वजनिक सड़कों पर फ्लैशर्स या हूटर के दुरुपयोग को रोका जा सके। कुछ दिनों पहले, दिल्ली और नोएडा पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया जिसमे वाहनों पर लगे जाती, धर्म और पद को दर्शाते हुए सैकड़ों वाहनों को पकड़कर फाइन किया गया था।

सांसद की महिंद्रा स्काॅर्पियो का पुलिस ने काटा चालान, इस्तेमाल कर रहे थे प्रतिबंधित हुटर

देश में नए मोटर वाहन एक्ट को 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया था। हालांकि, कई राज्यों ने एक्ट को लागू कर दिया जबकि कुछ राज्यों ने एक्ट में बढ़ाई गई जुर्माने की राशि को कम करने के साथ ही नए नियमों में बदलाव भी कर दिया।

Most Read Articles

Hindi
English summary
MP stickered Mahindra Scorpio busted by UP police for using hooters. Read in Hindi.
 
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X