Lockdown In Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में लागू हुआ 55 घंटे का नया लाॅकडाउन, जानें
कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार तक 55 घंटे का लॉकडाउन करने का फैसला किया है। लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से लागू हो गया है और सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। राज्य के मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी एक आदेश में सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कदम कोविड-19 और मलेरिया, एन्सेफलाइटिस, डेंगू और काला-अजार जैसी संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए है।

आदेश के अनुसार नया लॉकडाउन पहले के तरह ही लागू किया जाएगा, वाहनों से आवाजाही और लोगों का घरों से अनावश्यक निकलना प्रतिबंधित होगा। नए लॉकडाउन में राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी।

राज्य सरकार के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं, इमरजेंसी सेवाओं, स्वच्छता और डोर-स्टेप डिलीवरी जैसे सेवाओं में लगे लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। माल वाहक वाहनों को भी प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग खुले रहेंगे और साथ ही पेट्रोल पंप भी इन राजमार्गों पर चालू रहेंगे। नोएडा और दिल्ली की सीमा से लगे रास्तों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं होने वाले वाहनों और बगैर ई-पास के चलाए जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।

अन्य कोविड-19 नियम, जैसे यात्रा करते समय मास्क पहनना या वाहन के अंदर लोगों की संख्या पहले के नियमानुसार लागू होगी। हालांकि, जो वाहन आवश्यक सेवाओं का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें रोक दिया जाएगा और कोविड-19 को तोड़ने के लिए दंडित किया जाएगा। सीमा पार करने के लिए यूपी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए ई-पास की आवश्यकता होगी।

राज्य में, खासकर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले के पश्चिमी क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन ज्यादा हो रहा है। अकेले बुधवार को कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 690 वाहनों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया था।

23 मार्च से लागू हुए लॉकडाउन के पहले चरण के बाद यूपी के गौतम बौद्ध नगर में 8,300 से अधिक लोगों को उल्लंघन करने पर पकड़ा गया है। एक लाख से अधिक वाहनों पर चालान जारी किए गए और 2,000 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है।


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