Social Distancing Violations In J&K: जम्मू-कश्मीर में कोविड-19 नियम उल्लंघन पर कटेगा भारी चालान

जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सभी जिला आयुक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों और वाहनों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। गवर्नर जनरल ने बताया है कि जम्मू-कश्मीर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए प्रशासन करवाई कर रही है।

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उन्होंने बताया कि अब केंद्र प्रशासित प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जिला उपयुक्तों को जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले प्राइवेट और सरकारी वाहनों पर भी करवाई की जाएगी।

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बसों में नियम से ज्यादा सवारी बैठाने पर पर 3,000 रुपये का चालान किया जाएगा, जबकि ऑटो रिक्शा, थ्री-व्हीलर, कार और टू-व्हीलर से 2,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।

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नियम का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत करवाई की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक व कमर्शियल जगहों पर मास्क न पहनने पर, थूकने पर अथवा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कानूनी करवाई की जाएगी।

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होम क्वारंटाइन का पालन न करने पर भी प्रशासन को कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे लोग अगर घर से बाहर घूमते कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अब तक 13,899 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि मरने वालों की संख्या 244 तक पहुंच चुकी है।

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बता दें कि पिछले 24 घंटों में जम्मू-कश्मीर में कोरोना वायरस से 8 लोगों की मौत हो गई है जिसमे सात लोग कश्मीर घाटी से और एक जम्मू से है। 13,899 पॉजिटिव मामलों में से 5,844 सक्रिय मामले हैं। वहीं अब तक 7,811 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं।

श्रीनगर जिले से सबसे अधिक 290 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुपवाड़ा में 84 मामले दर्ज किये गए हैं। जम्मू संभाग में जम्मू और राजौरी जिले में रविवार को 40 मामले दर्ज किए गए हैं।

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English summary
Jammu & Kashmir to issue fine for breaking social distancing norms details. Read in Hindi.
Story first published: Tuesday, July 21, 2020, 10:26 [IST]
 
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