PUC Mandatory For Vehicle Insurance Renewal: अब इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं होगा वाहनों का बीमा
कोरोना वायरस महामारी पूरे में लगातार अपना कहर जारी किए हुए है, लेकिन इस बीच भारत सरकार ने देश में लागू किए गए लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोल दिया है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी लॉकडाउन को जारी रखा गया है।

लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर वाहन चलने शुरू हो गए हैं और ऐसे में वाहनों के कागजातों की भी जरूरत पड़ रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट अथॉरिटी (आईआरडीएआई) ने वाहनों के बीमा को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है।

इस सर्कुलर के अनुसार किसी भी वाहन के मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए एक वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफ़िकेट की जरूरत होगी। इस पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना किसी भी वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराया जा सकेगा।

आईआरडीएआई ने इस सर्कुलर को जारी करते हुए जानकारी दी है कि सभी इंश्योरेंस क्लेम को सेटेल के लिए एक वैध पीयूसी की जरूरत होगी। इसके साथ ही अगर किसी वाहन का एक्सीडेंट के वक्त वैध पीयूसी नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी डैमेज को कवर नहीं करेंगी।

आपको बता दें कि आईआरडीएआई का यह सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मद्देनज़र आया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि किसी भी वाहन का इंश्योरेंस नवीनीकरण की तारीख पर वैध पीयूसी न होने पर उस वाहन का बीमा नहीं किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार आईआरडीएआई नियामक ने बीमा कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि दिल्ली-एनसीआर में इस नियम के अनुपालन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन किया जाए।

बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मोटर वाहन के पंजीकरण दस्तावेजों में स्वामित्व प्रकार का स्पष्ट उल्लेख करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना पर सुझाव मांगे थे। मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित फॉर्म 20 में संशोधन के लिए यह प्रस्ताव आमंत्रित किये गए हैं।


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