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लॉकडाउन 3.0 में घर से निकलने पर गृह मंत्रालय ने लगाए हैं क्या नियम और दी है क्या छूट, जानें यहां
गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन 3.0 की घोषणा कर दी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लॉकडाउन 3.0 में पूरे देश को तीन कलर जोन में बांटा गया है, जिनमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन शामिल हैं।
लॉकडाउन 3.0 में गृह मंत्रालय ने पहले से कम सख्ती बरती है और कुछ छूट भी दी हैं। लेकिन ये छूट तीनों जोनों में अलग-अलग तरह से दी गई हैं। सभी जोन में घरों के बाहर निकलने को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जहां एक ओर ग्रीन जोन में लगभग सभी क्रिया-कलापों की छूट दी गई है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बसें भी शामिल है, तो वहीं ऑरेंज जोन में केवल प्राइवेट वाहनों और कैब सर्विस के इस्तेमाल को ही मंजूरी दी गई है।
आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने तीन जोन में निजी वाहनों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि चार-पहिया वाहनों में चालक समेत केवल दो लोग ही सफर कर सकते हैं, वहीं रेड जोन में बाइक पर दो लोगों की अनुमति नहीं दी गई है।
रेज जोन को छोड़कर ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बाइक पर दो लोग सफर कर सकते हैं। वहीं रेड जोन में किसी भी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में टैक्सी और कैब सर्विस की अनुमति दी गई है।
इसके अलावा ग्रीन जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसों के संचालन की बात करें तो यहां पर भी बसों में सीटिंग क्षमता की सिर्फ 50 प्रतिशत सवारियां ही सफर कर सकती हैं। सभी जोन में गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक की अनुमति दी गई है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में इस बात को चिन्हित किया गया है कि सभी जोन में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि 65 साल के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 से कम उम्र के बच्चों का बाहन निकलना सख्त मना है।