HSR Plates For NCR In UP: एनसीआर रीजन में जनवरी से अनिवार्य होगी हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई सेक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी एचएसआरपी प्राप्त करने के लिए तीन महीनों की समय सीमा तय कर दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह समय सीमा एनसीआर में आने वाले जिलों में पंजीकृत सभी वाहनों के लिए जारी की गई है।

विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एचएसआरपी के बिना पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ जनवरी से कार्रवाई की जाएगी। एचएसआरपी की अनिवार्यता को लेकर यूपी के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किए हैं।

मेरठ के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, विजय कुमार ने इस बारे में कहा कि "क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय प्राधिकरण से कोई अन्य दस्तावेज जारी करने से पहले हाई सेक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) को अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए गए हैं।"

हाई सेक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटों के साथ छेड़छाड़ या हटाया नहीं जा सकता क्योंकि उनमें एक विशेष लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। जहां यह प्लेट्स पहले ही दिल्ली में अनिवार्य कर दी गई हैं, वहीं इन्हें यूपी में अनिवार्य किया जाना था।

राजेश कुमार सिंह ने इस बारे में कहा कि "एनसीआर क्षेत्र के बाहर पंजीकृत वाहनों को एक राहत दी गई है। इन्हें 1 अप्रैल 2005 से पहले पंजीकृत लोगों को चार महीने, 1 अप्रैल 2005 और 31 मार्च 2010 के बीच पंजीकृत वाहनों को छह महीने का समय मिलेगा।"

उन्होंने बताया कि "जो वाहन 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2015 के बीच पंजीकृत हैं, उन्हें आठ महीने मिलेंगे और 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2019 के बीच पंजीकृत लोगों को 10 महीने का समय मिलेगा।" इससे पहले डीलरों को इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।

डीलरों को निर्देश दिए गए थे कि खरीदे जा रहे सभी नए वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट्स लगाई जाएं, जो निर्माताओं द्वारा प्रदान की जाएंगीं। फरवरी 2020 में ये नंबर प्लेट पुराने वाहनों के लिए यूपी में उपलब्ध कराए गए थे। बता दें कि इन प्लेट्स में बिल्ट-इन जीपीएस सिस्टम भी होगा।


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