हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया तो कटेगा 500 रुपये का चालान
वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले चालकों को अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। इसे लेकर गुरुग्राम पुलिस बहुत जल्द ही एक अभियान शुरू कर सकती है।

पुलिस हाई कमान द्वारा अधिकारियों को न केवल चालान काटने की सलाह दी गई है, बल्कि उन्हें यह भी निर्देश दिया गया है कि वे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में चालकों की सहायता भी करें।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे वाहनों पर पहली बार पकड़े जाने पर 500 रुपये का चालान किया जाएगा जबकि इसके बाद पकड़े गए तो हर बार 1,000 रुपये का चालान वसूल किया जा सकता है।

पुलिस ने कहा कि पिछले दो महीनों में 2,000 से अधिक ऐसे डिफॉल्टरों पर पहले ही जुर्माना लगाया जा चुका है। पिछले साल लगभग 16,000 लोगों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगावाने पर चालान किया गया था।

बता दें, 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में नया नंबर प्लेट और होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य है। जबकि 1 अप्रैल 2019 और उसके बाद रजिस्टर किए गए वाहनों में डीलरों द्वारा नया नंबर प्लेट और होलोग्राम स्टीकर लगया जा रहा है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) क्रोमियम आधारित नंबर प्लेट होते हैं। इन नंबर प्लेटों पर हॉट स्टम्पिंग के जरिए होलोग्राम बनाया जाता है और लेजर ब्रांडिंग द्वारा 10 अंकों का स्थाई पहचान संख्या प्रिंट किया जाता है।

यह नंबर प्लेट वाहन पर स्थाई रूप से लगाए जाते हैं जिसके कारण इन्हे वाहन से निकलना या बदलना नामुमकिन हो जाता हैं। इसके अलावा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों को चोरी या दुर्घटना के समय ट्रैक करना भी आसान होता है।


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