परिवहन मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर, अब पुराने वाहनों पर भी लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

परिवहन मंत्रालय ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि अब 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों पर भी नए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाया जा सकता है।

परिवहन मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर, अब पुराने वाहनों पर भी लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

हालांकि, मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन वाहन मालिक अपने वाहन की बेहतर सुरक्षा के लिए इसे लगा सकते हैं।

परिवहन मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर, अब पुराने वाहनों पर भी लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

बता दें कि पिछले वर्ष परिवहन मंत्रालय ने 1 अप्रैल और उसके बाद से खरीदे गए सभी दोपहिया, कमर्शियल और पैसेंजर वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है।

परिवहन मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर, अब पुराने वाहनों पर भी लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

मंत्रालय ने इस सर्कुलर में वाहन मालिकों को सलाह दी है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवाएं, क्योंकि यह खोए हुए या चोरी हुए वाहन को ट्रैक करने में मदद करता है।

परिवहन मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर, अब पुराने वाहनों पर भी लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिखने में एक साधारण नंबर प्लेट से के जैसा ही होता है लेकिन इसकी तकनिकी विशेषताएं इसे अलग बनाती हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में क्रोमियम होलोग्राम स्टीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमे वाहन से संबंधित जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि अंकित होती है।

परिवहन मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर, अब पुराने वाहनों पर भी लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

होलोग्राम स्टीकर में यह जानकारी मशीन से अंकित की जाती है और इसे सिर्फ विशेष रूप से तैयार किये गए मशीन से ही पढ़ा जा सकता है। इस होलोग्राम स्टीकर को हॉट-स्टांपिंग के जरिये लगाया जाता है।

परिवहन मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर, अब पुराने वाहनों पर भी लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

कैसे करता है वाहन की सुरक्षा

दरअसल किसी कार या बाइक की चोरी के बाद पुलिस से बचने के लिए नंबर प्लेट बदल दिए जाते हैं जिससे पुलिस उस वाहन को ट्रैक नहीं कर पाती। जबकि एक बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाने के बाद प्लेट और उसमे लगा स्टीकर निकाला नहीं जा सकता। निकालने की कोशिश करने पर स्टीकर के साथ नंबर प्लेट भी नष्ट हो जाता है।

परिवहन मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर, अब पुराने वाहनों पर भी लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

साथ ही कार चोरी कर भाग रहे व्यक्ति को ट्रैफिक पुलिस तकनीक की मदद से ट्रैक कर सकती है और नंबर प्लेट से कार से जुड़ी जानकारी निकाल सकती है।

परिवहन मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर, अब पुराने वाहनों पर भी लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

सरकार के निर्देशानुसार वाहन से संबंधित डीलरों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम सौंपा गया है। इसके लिए ऑटोमोबाइल विक्रेताओं ने विनिर्माण कंपनियों के साथ समझौता किया है।

परिवहन मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर, अब पुराने वाहनों पर भी लगवा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

1 अप्रैल 2019 के बाद वाहन खरीदने वालों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। नए नंबर प्लेट के बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाना अपने वाहन के सुरक्षा से समझौता करना है। इसलिए वाहन की सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवाएं।

Most Read Articles

Hindi
English summary
High security number plates can be fixed on vehicles purchased before 1 April 2019. Read in Hindi.
 
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X