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हरियाणा में 1 अप्रैल से पहले बेचे गए बीएस4 वाहन होंगे पंजीकृत, 30 अप्रैल से खुलेंगे सभी आरटीओ
हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मंगलवार को राज्य में सभी वाहन रजिस्ट्रेशन कार्यालयों (आरटीओ) को 1 अप्रैल 2020 से पहले बेचे गए बीएस4 वाहनों का पंजीकरण करने का निर्देश जारी किया है। एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, सभी पंजीकरण अधिकारियों को 30 अप्रैल तक कार्यालय खोलने और वाहनों को पंजीकृत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
मंत्री ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच लोगों को राहत देने के लिए, राज्य सरकार ने वाहन से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों की वैधता को 30 जून, 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है। दस्तावेजों में वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, ड्राइवरों के लाइसेंस शामिल हैं। अन्य दस्तावेज 1 फरवरी, 2020 तक वैध हैं।
बता दें कि केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्यों के बीच आवश्यक वस्तुओं और इमरजेंसी वाहनों की आवाजाही को सुचारु करने का निर्देश दिया था।
केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने मुख्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ढाबा, फूड स्टाल, और पंक्चर बनाने की दुकान खोलने का फैसला किया है।
केंद्रीय मंत्री अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने और होटल, ढाबा, पंक्चर और टायर रिपेयर की दुकानों पर सामाजिक दूरी बनाने, मास्क पहनने, और सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित करने की भी बात कही है।
नितिन गडकरी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है, ताकि अंतरराज्यीय सीमाओं पर ट्रकों और लॉरी के अवरोध को जल्द से जल्द हटाया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने और भूमि अधिग्रहण के लिए बनाए गए 25,000 करोड़ रुपये के कोष का उपयोग करने के लिए भी कहा है।