लॉकडाउन में ढील मिलने पर क्या आप कर सकेंगे अपने वाहन से सफर, जानें
गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार देश में जिन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित नहीं किया गया है वहां लॉकडाउन में कुछ नियम व शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है। इन इलाकों में इमरजेंसी सेवाओं के लिए छूट देने का प्रस्ताव है।

बगैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में नियम व शर्तों के साथ वहां की आवाजाही में ढील दी जा सकती है। प्रस्ताव के अनुसार फोर-व्हीलर पर चालक के साथ पिछली सीट पर केवल एक व्यक्ति की अनुमति दी जाएगी। जबकि टू-व्हीलर पर केवल चालक को ही अनुमति दी जाएगी।

अस्पताल और मेडिकल सेवाओं में छूट
अस्पताल, मेडिकल सुविधाओं, फायर ब्रिगेड जैसे आपात सेवा और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए निकले व्यक्तियों को छूट दी जाएगी। ऐसे में आपको सेवा से संबंधित दस्तावेज अपने पास रखना बेहद जरूरी है।

बैंक और स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों पर छूट
सरकार आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा का प्रबंध कर रही है। बैंक कर्मचारियों, चिकित्सा कर्मियों, डॉक्टरों के लिए आवाजाही की विशेष सुविधा की गई है।

बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा की गई है। ऐसे कर्मचारियों के लिए सैनिटाइज्ड बसों की सुविधा की गई है। ऑफिस परिसर में आने-जाने वाले वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है।

ट्रेन, बस और विमान सेवा रहेंगे बंद
लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 3 मई तक ट्रैन, बस और विमान सेवाओं को शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। पहले से बुक किए गए टिकेटों को रद्द किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लॉकडाउन के नियमों का पालन के लिए सख्त निर्देश दिया है। सरकार ने कहा है कि किसी भी तरह की असावधानी कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने में बढ़ा उत्पन्न कर सकती है।


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