Motor Vehicle Act: चालान नहीं जमा किया तो जारी नहीं होगा वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक अपील पर दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को जवाब देते हुए कहा है कि वाहन पर किसी तरह का चालान बकाया रहने की स्थिति में वाहन से संबंधित फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में टैक्सी चालकों ने महीनों से लंबित पड़े पोल्यूशन एनओसी के संबंध में अपील कर सरकार से जवाब मांगा था।

दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट देते हुए कहा कि मोटर वाहन नियम के अनुसार अगर वाहन पर चालान बकाया है तो पोल्यूशन एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। चालान भरने पर ही एनओसी से संबंधित दस्तावेज जारी किये जाएंगे।

दिल्ली सरकार ने बताया कि वाहन से संबंधित सभी जानकारियां केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध किये गए हैं। इसमें वाहन से जुड़े ट्रैफिक नियम उल्लंघन, लंबित चालान सहित वाहन चालक से संबंधित जानकारी दी जाती है।

पोर्टल पर किसी वाहन का चालान लंबित पाए जाने पर, उस वाहन का एनओसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया बंद कर दी जाती है। चालान की राशि भरने पर ही वाहन पोल्यूशन एनओसी के लिए मान्य होते हैं।

सरकार ने बताया कि वाहन पोर्टल के सॉफ्टवेयर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह वाहन पर बकाया चालान का पता लगा लेता है। वाहन के लिए अगर किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत हो तो पहले बकाया चालान भरना पड़ता है तभी पोल्यूशन एनओसी जारी किया जाता है।

सरकार कि कोरोना महामारी के कारण वाहन से संबंधित सभी दस्तवेजों की वैद्यता को दिसंबर 2020 का बढ़ा दिया गया है। इसलिए वाहन चालकों के पास चालान जमा करने अथवा दस्तवेजों के नवीनीकरण के लिए दिसंबर तक का समय है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि यह नियम नए मोटर वाहन कानून के अंतर्गत लागू होते हैं। यह नियम निजी वाहनों पर लागू नहीं होता है यह नियम केवल कमर्शियल वाहनों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।


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