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Fastag To Be Made Mandatory: 1 जनवरी 2021 से चारपहिया वाहनों के लिए फास्टैग होगा अनिवार्य
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि 1 जनवरी, 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। टोल संग्रह के लिए डिजिटल और आईटी-आधारित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वाहनों समेत सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की घोषणा की है।
बता दें कि 1 दिसंबर 2017 से सभी चारपहिया वाहनों के पंजीकरण के साथ फास्टैग को भी पंजीकृत करवाना अनिवार्य किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत, केंद्र सरकार ने सभी वाहन निर्माताओं और डीलरों को चारपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन के समय फास्टैग जारी करने का भी आदेश दिया था।
फास्टैग एक डिजिटल स्टीकर है जिसे गाड़ियों के शीशे पर लगाया जाता है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। जब गाड़िया टोल प्लाजा से गुजरती हैं तब फास्टैग से जुड़े बैंक या प्रीपेड अकाउंट से अपने आप ही टोल टैक्स का भुगतान हो जाता है।
इससे आपको टोल पलजा पर गाड़ी रोक कर टोल भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे आपका कीमती समय बच जाता है। टोल पर गाड़ियों के न रुकने से हाईवे पर लगने वाले जाम की स्थिति से भी निजात पाया जा सकेगा।
फास्टैग जारी करने का काम 23 बैंकों को सौंपा गया है, जहां पॉइंट-ऑफ-सेल के जरिए फास्टैग दिया जा रहा है। आप निर्धारित ट्रांसपोर्ट ऑफिस या टोल प्लाजा पर भी फास्टैग खरीद सकते हैं। फास्टैग लेने के लिए आपको केवाईसी और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। आप फास्टैग अमेजन और पेटीएम पर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। फास्टैग से जुड़ी किसी भी समस्या या जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
बता दें कि फास्टैग लेन में चल रहे बिना फास्टैग वाले वाहनों से दंड के रूप में दोगुना टोल टैक्स वसूल करने का प्रावधान है। यह इसलिए क्योंकि फास्टैग उपयोगकर्ताओं को लेन में इंतजार न करना पड़े और ट्रैफिक जाम की समस्या न हो।
फास्टैग के आने के बाद टोल कलेक्शन में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। फास्टैग का प्रयोग सुरक्षा और वाहन की ट्रैकिंग की दृस्टि से भी किया जा रहा है। इसमें सरकार के पास टोल प्लाजा से गुजरने वाली हर गाड़ी का रिकॉर्ड होगा।