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कोरोना लॉकडाउन: केंद्र सरकार ने वाहन रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और परमिट को 30 जून तक किया मान्य
कोरोना वायरस (Coronavirus) के वजह से लॉकडाउन को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैद्यता 30 जून 2020 तक बढ़ा दी है।
ऐसे सभी वाहन जिनकी रजिस्ट्रेशन और परमिट 1 फरवरी को समाप्त हो गई थी उनकी वैद्यता अब 30 जून तक होगी। केंद्र सरकार ने इमरजेंसी वाहनों, ट्रकों और कार्गो जैसे जरूरी वाहनों ही आवाजाही को निर्बाध्य रखने के लिए यह कदम उठाया है।
केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एडवाइजरी (advisory) जारी कर यह सूचना दी है और ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को 30 जून तक मान्य रखने का आदेश दिया है।
लॉकडाउन के वजह से सभी आरटीओ और रजिस्ट्रेशन ऑफिस को 14 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है जिसके कारण नए वाहन का रजिस्ट्रेशन और पुराने क के रिन्यूअल का काम बंद है।
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया,"ऐसे सभी वाहन जिनका रजिस्ट्रेशन और परमिट 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गया है या 30 जून को समाप्त हो रहा है, उनकी वैद्यता को 30 जून तक मान्य किया जाए"।
दस्तावेजों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण अथवा अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से इस नए नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है।