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Mask Made Mandatory While Driving: दिल्ली में बिना मास्क पहने ड्राइविंग करने पर होगा जुर्माना
देश भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है। ऐसे में संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। इसको लेकर दिल्ली राज्य प्रशासन कोरोना से लड़ने में चौक-चौबंध है। दिल्ली प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने की सख्त नसीहत दी है।
अब सड़क पर चलने वाले लोगों के अलावा निजी वाहन से सफर करे रहे लोगों को भी मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप कार में सफर कर रहे हैं तो कार में बैठे सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं बाइक से सफर कर रहे लोगों को हेलमेट के अंदर मास्क पहनना जरूरी है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार बिना मास्क पहने वाहन चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकने या गुटखा खाने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस ने बताया कि यह नियम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किये जा रहे हैं।
बता दें कि मामलों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कोविड-19 लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करने पर 1,700 वाहनों पर चालान किया गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बुधवार को लॉकडाउन का उल्लंघन करते पकड़े जाने वाले लोगों के बारे में आंकड़े जारी किये हैं। बुधवार को गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 17 वाहनों को को जब्त भी किया है।
बुधवार की रात तक दिल्ली में कोरोना के 5,644 नए मामले सामने आये हैं जबकि 43 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। गौतम बुद्ध नगर में लॉकडाउन के साथ धारा 144 लागू है, ऐसे में लोगों का अधिक संख्या में एक ही जगह इकट्ठा होना गैरकानूनी माना जा रहा है।
लगभग 3 महीनों से चलती आ रही बंदी के बाद दिल्ली-नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर को खोल दिया गया है। बॉर्डर खुलने के साथ ही दिल्ली और नोएडा आने जाने वाले वाहनों की भीड़ बढ़ गई है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद प्रशासन ने भी वाहनों की आवाजाही के लिए बॉर्डर को खोल दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस काॅनफ्रेंस में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया है कि सरकार द्वारा लाई इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश में अब तक की सबसे प्रगतिशील इलेक्ट्रिक वाहन नीति है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 3 साल के लिए लागू किया जाएगा जिसके बाद सरकार इस नीति की समीक्षा करेगी।