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दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हुआ अनिवार्य, जल्द लगवाएं नहीं तो कट सकता है चालान
दिल्ली सरकार के मोटर वाहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने लगवाने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में बताया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर किए गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है और वाहन पर इन्हें न पाए जाने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
दिल्ली पुलिस ने बताया है कि लोगों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा जिसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि, पुलिस ने कहा है कि वाहन मालिक जितनी जल्दी हो सके नए नंबर प्लेट लगवा लें।
दिल्ली-एनसीआर में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है और नियम तोड़ने वालों पर मोटर वाहन एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है।
पुलिस ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पहले से लगा आता है, जबकि इससे पहले के वाहनों में नया नंबर प्लेट नहीं है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में करीब 30 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) क्रोमियम आधारित नंबर प्लेट होते हैं। इन नंबर प्लेटों पर हॉट स्टम्पिंग के जरिए होलोग्राम बनाया जाता है और लेजर ब्रांडिंग द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, और यूनिक पिन कोड अंकित किया जाता है। नंबर प्लेट का रंग वाहन में फ्यूल पर आधारित होता है।
पेट्रोल और सीएनजी पर चलने वाले वाहनों के लिए हल्का नीला रंग और डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग का नंबर प्लेट दिया जाता है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया कि राज्य में 236 डीलरों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम सौंपा गया है। वाहन मालिक केवल अधिकृत डीलर से ही नया नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।
पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक नए नंबर प्लेट को लगवाने की अंतिम तारीख तय की थी। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण ट्रांसपोर्ट विभाग और जरूरी दफ्तरों के बंद होने से नए नंबर प्लेट जारी करने का काम बाधित हुआ है। अंतिम तिथि में इजाफा करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी की है।