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दिल्ली में आज से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों का कटेगा चालान
दिल्ली पुलिस मंगलवार से बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने वाली है। दिल्ली पुलिस ने एक पूर्व सूचना में बताया था कि राज्य में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है। पुलिस ने बताया था कि नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर 15 दिसंबर से जुर्माना लगाया जाएगा।

पुलिस ने सूचित किया है कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहनों पर 5,500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली के 9 इलाकों में एक टीम भेजी गई है जो नियम तोड़ रहे वाहनों की पकड़-धड़ करेगी साथ ही चालान भी वसूलेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में नए नंबर प्लेट को वाहनों में सख्ती से लागू करवाने का आदेश दिया था।

इसके बावजूद दिल्ली में काफी कम संख्या में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाया गया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार 40 लाख से अधिक दोपहिया और चारपहिया वाहन बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के चल रहे हैं।
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दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने 16 नवंबर को एक सूचना जारी किया था जिसमे बताया गया था कि वाहनों पर पुराने नंबर प्लेट को हटाकर नया हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है। सूचना में बताया गया था कि वाहन चालक अधिकृत वाहन डीलर या सरकारी लाइसेंस धारक से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा सकते हैं।

बता दें, 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में नया नंबर प्लेट और होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य है। जबकि 1 अप्रैल 2019 और उसके बाद रजिस्टर किए गए वाहनों में डीलरों द्वारा नया नंबर प्लेट और होलोग्राम स्टीकर लगया जा रहा है।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिखने में एक साधारण नंबर प्लेट से के जैसा ही होता है लेकिन इसकी तकनीकी विशेषताएं इसे अलग बनाती हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में क्रोमियम होलोग्राम स्टीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमे वाहन से संबंधित जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि अंकित होती है।

होलोग्राम स्टीकर में यह जानकारी मशीन से अंकित की जाती है और इसे सिर्फ विशेष रूप से तैयार किये गए मशीन से ही पढ़ा जा सकता है। इस होलोग्राम स्टीकर को हॉट-स्टांपिंग के जरिये लगाया जाता है।

दरअसल किसी कार या बाइक की चोरी के बाद पुलिस से बचने के लिए नंबर प्लेट बदल दिए जाते हैं जिससे पुलिस उस वाहन को ट्रैक नहीं कर पाती। जबकि एक बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग जाने के बाद प्लेट और उसमे लगा स्टीकर निकाला नहीं जा सकता। निकालने की कोशिश करने पर स्टीकर के साथ नंबर प्लेट भी नष्ट हो जाता है।

सरकार के निर्देशानुसार वाहन से संबंधित डीलरों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम सौंपा गया है। इसके लिए ऑटोमोबाइल विक्रेताओं ने विनिर्माण कंपनियों के साथ समझौता किया है। 1 अप्रैल 2019 के बाद वाहन खरीदने वालों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। नए नंबर प्लेट के बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाना अपने वाहन के सुरक्षा से समझौता करना है। इसलिए वाहन की सुरक्षा के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूर लगवाएं।