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Delhi Electric Vehicle Policy: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन पर नहीं देना होगा रोड टैक्स, जानें
दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट विभाग की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स को माफ कर दिया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार अब दिल्ली में बैटरी से चलने वाले किसी भी वाहन पर 10 अक्टूबर से रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा पंजीकरण शुल्क में छूट के नियम जनता की राय के लिए खोले गए हैं।
ताजा घोषणा पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री, कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर दिल्ली को बधाई देते कहा कि राज्य सरकार अपना वादा पूरा कर रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करते समय कहा था कि सरकार राज्य को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है।
उन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों को जागरूक कर और उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और को भी मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। आधारभूत संरचना के विकास के साथ ही हम दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों का केंद्र बनाना चाहते हैं।
बताते चलें कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने 7 अगस्त को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की थी। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद और बिक्री को बढ़ाने के साथ प्रदूषण के स्तर को भी कम करना है। इस नीति का लक्ष्य 2024 तक शहर में 5,00,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकृत करना है।
दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट और सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। नीति के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, और माल गाड़ियों की खरीद पर 30,000 रुपये की छूट दी जाएगी जबकि इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी।
सरकार एक वर्ष में 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और हर 3 किमी पर एक इलेक्ट्रिक स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी भी लागू करेगी जिसमे पुराने सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए नियम बनाए जाएंगे।