Penalty On Road Tax Waived Off: दिल्ली सरकार ने रोड टैक्स पर जुर्माने को किया माफ

दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अप्रैल से दिसंबर तक के लिए रोड टैक्स में लगने वाले जुर्माने में छूट देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर बताया है कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2020 तक रोड टैक्स न भरने पर लगने वाले जुर्माने को सरकार माफ कर रही है।

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दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के इस आवेदन को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद पारित किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में सभी क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट निगमों को इससे सम्बंधित जानकारी दे दी गई है और दिशानिर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है।

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बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए अधिक समय देने की अपील की है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बताया कि नए नंबर प्लेट की मांग अधिक होने के कारण डीलर और जारीकर्ता लोगों से अधिक पैसे वसूल रहे हैं, इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए लोगों को नए नंबर प्लेट के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।

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न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिन्हा की एक बेंच ने यह उल्लेख करते हुए सुझाव दिया है कि अचानक घोषणा से दिल्ली के नागरिकों में घबराहट पैदा हो गई है और इससे कुछ लोग स्थिति का लाभ उठा सकते हैं।

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अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि इस वर्ष अगस्त में राज्य सरकार द्वारा स्टिकर और एचएसआरपी की आवश्यकता का विज्ञापन जारी कर जल्दबाजी की है। हाई कोर्ट ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, अनिल कुमार द्वारा दाखिल किये गए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को सुझाव दिया है।

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जनहित याचिका में बताया गया था कि दिल्ली में डीलर और कंपनियां नए नंबर प्लेट की अधिक मांग का फायदा उठाकर लोगों से मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। कोर्ट के सवाल पर दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि सरकार ने एचएसआरपी की दरों को तय नहीं किया है, वह केवल कोर्ट के आदेशों के अनुसार नए कानूनों को लागू कर रही है।

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बता दें कि 15 दिसंबर से दिल्ली पुलिस ने बिना एचएसआरपी लगे वाहनों पर चालान करना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस पुराने नंबर वाली गाड़ियों से 5,500 रुपये का जुर्माना वसूल रही है।

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हालांकि, नए नंबर प्लेट की बुकिंग करवा चुके लोगों पर जुर्माना नहीं किया जा रहा है, पुलिस ने बताया है कि इस स्थिति में नए नंबर प्लेट की रसीद दिखाने पर चालान नहीं काटा जाएगा।

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दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग के अनुसार हर दिन नए नंबर प्लेट के लिए लगभग 30,000 आवेदन आ रहे हैं जिनमे हर रोज 10,000 नए नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं। आवेदन देने वाले ग्राहकों को अब नया नंबर प्लेट लेने के लिए 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा।

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आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है, जबकि इसके बाद खरीदे गए वाहन अब नए नंबर प्लेट के साथ ही आ रहे हैं।

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Hindi
English summary
Delhi government waived off penalty on road tax. Read in Hindi.
Story first published: Saturday, December 26, 2020, 11:38 [IST]
 
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