ऑटो पर “आई लव केजरीवाल” का पोस्टर लगाने पर 10,000 का चालान, हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी, दिल्ली पुलिस और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि एक ऑटो रिक्शा चालक का 10,000 रुपये का चालान क्यों काटा गया है।

दरअसल मामला यह है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर का 10,000 रुपये का चालान काट दिया था, जिसने अपने ऑटो-रिक्शा पर "आई लव केजरीवाल" का पोस्टर लगा रखा था।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऑटो-रिक्शा ड्राइवर की पहचान राजेश के तौर पर हुई है, जिसका 15 जनवरी को चालान काटा गया था। इस बारे में राजेश का कहना है कि उसे किसी राजनैतिक पार्टी ने इस पोस्टर को लगाने के लिए नहीं कहा था।

उसने यह भी बताया कि उसने ये पोस्टर अपनी मर्जी से पिछले साल लगाया था। ऑटो-रिक्शा चालक ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसका चालान तब काटा गया, जब वह कालिंदी कुंज से अपोलो हॉस्पिटल जा रहा था।

अपनी याचिका में ऑटो-रिक्शा चालक ने कहा कि पुलिस ने अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है और कोर्ट से उस पर लगाए गए जुर्माने को हटाने की अपील की है।

दिल्ली पुलिस और सरकार के वकील ने हाईकोर्ट से कुछ दिनों का समय मांगा है और कहा है कि इस मामले की जांच करके जल्द से जल्द एक रिपोर्ट कोर्ट को दे दी जाएगी।

इस मामले में निर्वाचन आयोग के काउंसिल का कहना है कि उस ऑटो रिक्शा चालक का चालान इसलिए काटा गया होगा क्योंकि उसने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया होगा।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में यह दलील दी कि यह पोस्टर किसी तरह का राजनैतिक विज्ञापन नहीं है और यह पोस्टर ऑटो रिक्शा चालक ने अपने खर्च पर लगावा है। इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 3 मार्च को होगी।


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